Anchadhara

अंचलधारा
!(खबरें छुपाता नही, छापता है)!

रात में पीड़िता के घर में घुसकर दुष्कर्म करने वाले आरोपी की जमानत खारिज

 

(हिमांशू बियानी / जिला ब्यूरो)

अनूपपुर। (अंचलधारा) न्यायालय श्रीमान् द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्‍यायाधीश महोदय राजेन्द्रग्राम अविनाश शर्मा के न्यायालय द्वारा आरोपी महाबीर चंद्रवंसी पिता श्यामलाल चंद्रवंसी उम्र 38 वर्ष निवासी ग्राम भर्रा टोला बसही थाना राजेन्द्रग्राम जिलां अनुपपुर के द्वारा लगाए जेल से रिहाई हेतु जमानत आवेदन खारिज कर दिया गया है आरोपी के विरूद्ध थाना राजेन्द्रग्राम में  अपराध क्रांमक 82/20 धारा 376 457 506,भारतीय दंड संहिता  के तहत अपराध दर्ज है। प्रकरण में अभियोजन की ओर से जमानत याचिका का विरोध सहायक जिलां लोक अभियोजन अधिकारी शुश्री शशि धुर्वे  द्वारा किया गया।    मामले की जानकारी देते हुए मीडिया प्रभारी राकेश कुमार पाण्डेय ने बताया की आरोपी पर यह आरोप है कि उसने दिनांक 20/05/20  की रात्रि 2,30 बजे के बीच फरियादी/पीड़िता के घर मे घुसकर जब वह निस्तार करने के लिए घर से निकली तब आरोपी उसका हाथ पकड़कर घर के अंदर गैलरी में ले जाकर दुष्कर्म किया।    आरोपी की ओर से जमानत आवेदन उसे जेल से छोड़े जाने हेतु यह तर्क दिया गया कि,पीड़िता ओर उसके पति ने उसे षणयंत्र कर फसाया है,पीड़िता के पति के विरुद्ध थाना राजेन्द्रग्राम में अपराध क्रमांक 85/20 दर्ज है जिससे बचने के लिए उन दोनों ने मिलकर मुझे झूठा फसाया है, पीड़िता ने किसी काम से उसे खुद बुलाया था, इसिलिए मैं वंहा गया था, उसी समय उसका पति आकर उल्टा उसके साथ मारपीट किया है।    राज्य की ओर से  लोक अभियोजन अधिकारी ने  उक्त आधारों का घोर विरोध किया दोनों पक्षो की ओर से प्रस्तुत तर्क को सुनने के बाद माननीय ने यह कहते हुए की इस स्टेज में आरोपी के तर्क मान्य नही किये जा सकते जमानत आवेदन खारिज कर दिया।

                                                        

Post a Comment

0 Comments