Anchadhara

अंचलधारा
!(खबरें छुपाता नही, छापता है)!

नाबालिक लड़की को शादी का झांसा देकर भगाने ओर दुष्कर्म करने वाले आरोपी की जमानत खारिज

 

 (हिमांशू बियानी / जिला ब्यूरो)

अनूपपुर (अंचलधारा) न्यायालय द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश राजेन्द्रग्राम अविनाश शर्मा के न्यायालय के द्वारा आरोपी सरजू कोल पिता भैयालाल कोल निवासी डोंगरी टोला मरवाही गौरेला पेण्ड्रा का जमानत आवेदन खारिज कर दी  गयी है । आरोपी को प्रकरण में पुलिस ने दिनांक 7/10/20  को गिरफ्तार किया था। प्रकरण में  आरोपी के विरूद्ध थाना अमरकंटक में अपराध क्रमांक 102 /20 धारा 363 ,366 A 376N  भारतीय दंड संहिता का ओर 3/4 पास्को अधिनियम  का अपराध दर्ज है,राज्य की ओर से सहायक जिला अभियोजन अधिकारी शुश्री शशि धुर्वे ने पक्ष रखा। घटना की संक्षिप्त जानकारी देते हुए अभियोजन मीडिया प्रभारी राकेश पाण्डेय ने बताया कि पीड़िता जो कि कक्षा 12 में पढ़ती थी, दिनांक 9/9/20 को उसके पिता ने थाने में उसके गुम हो जाने की रिपोर्ट की थी,बाद में दिनांक 7/10/20 को आरोपी के कब्जे से पीड़िता को पुलिस ने दस्तयाब किया था,पीड़िता के अनुसार साल 2017 में उसकी पहचान आरोपी से हुई थी, तब से वह बोलता था, की वह उससे शादी करेगा, दिनांक 9/9/20 को जब उसके घर मे कोई नही था, आरोपी आया और बोला कि मैं तुमसे शादी करूँगा मेरे साथ चलो तब मैं उसकी बातों में आकर उसके साथ चली गयी,उसने मेरे साथ दिनांक 9/9/20 से दिनांक 6/10/20 तक दुष्कर्म किया। आरोपी ने इस आधार पर जमानत दिए जाने की मांग की कि वह निर्दोष है, वह पेण्ड्रा गौरेला का स्थायी निवासी है, जमानत मिलने पर फरार नही होगा। अभियोजन अधिकारी ने उक्त आधारों का लिखित में विरोध किया,की आरोपी ने पीड़िता जो कि नाबालिक थी को बहका कर ले गया और उसके साथ लगभग एक माह तक पीड़िता का शारीरिक शोषण किया है, जो अत्यंत गंभीर अपराध है, दोनों पक्षो के बहस के बाद न्ययालय ने आरोपी के जमानत आवेदन को खारिज कर दिया

Post a Comment

0 Comments