(हिमांशू बियानी / जिला ब्यूरो)
अनूपपुर (अंचलधारा) सम्पूर्ण प्रदेश में सामाजिक, शैक्षिक, खेल, मनोरंजन, सांस्कृतिक, राजनीतिक, रामलीला में रावण दहन आदि के लिए गृह विभाग द्वारा कार्यक्रमों के खुले मैदान में जनसमूह के सम्बन्ध में अतिरिक्त दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। कलेक्टर चंद्रमोहन ठाकुर ने उक्त संदर्भ में आयोजकों को सख़्त अनुपालना के निर्देश दिए हैं। गृह विभाग द्वारा जारी दिशानिर्देशों अनुसार खुले मैदान में उक्त प्रकार के कार्यक्रमों के लिए मैदान के आकार (size) को दृष्टिगत रखते हुए तथा फेस मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग, सैनेटाईजेशन एवं थर्मल स्कैनिंग की व्यवस्था के पालन करने की शर्त पर 100 से अधिक संख्या के जनसमूह के कार्यकर्मों के लिए ज़िला प्रशासन से अनुमति लेना अनिवार्य होगा।
इसके साथ ही उपरोक्त प्रकार के कार्यक्रम कन्टेनमेंट जोन में आयोजित नहीं किये जा सकेंगे । इस प्रकार के कार्यक्रमों के आयोजन के लिए आयोजकों को जिला प्रशासन को लिखित में आवेदन करना आवश्यक होगा तथा आवेदन में कार्यक्रम की तिथि, समय, स्थान एवं संभावित संख्या का उल्लेख करना आवश्यक होगा। प्राप्त आवेदन पत्र पर विचारोपरान्त कार्यक्रम की लिखित अनुमति प्रदान की जावेगी जिसमें उक्त संख्या एवं शतों का पालन कराने की जवाबदारी आयोजकों की होगी।
उक्त प्रकार के आयोजनों की वीडियोग्राफी आवश्यक रूप से कर आयोजकों को कार्यक्रम समाप्ति के 48 घंटों में प्रति जिला प्रशासन को उपलब्ध करानी होगी। प्रदेश में आगामी आदेश तक धार्मिक स्थलों पर मेलों के आयोजन आदि पर प्रतिबंध रहेगा।
धार्मिक स्थलों पर, जहां बंद कक्ष अथवा हॉल में श्रद्धालु एकत्र होते हैं, वहां जिला कलेक्टर द्वारा कुल उपलब्ध स्थान के आधार पर इस प्रकार अधिकतम सीमा नियत की जा सकेगी जिसमें उपलब्ध स्थान में श्रद्धालुओं के मध्य दो-गज दूरी सुनिश्चित करते हुए पूजा/अर्चना की जा सके किन्तु उक्त संख्या किसी भी स्थिति में एक समय में 200 से अधिक नहीं होगी। साथ ही धार्मिक स्थल प्रबंधन को यह सुनिश्चित करना होगा कि कोविड-19 रोकथाम के तारतम्य में फेस मास्क की बाध्यता एवं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन धर्मावलम्बियों द्वारा किया जावे।
बिना अनुमति 100 से अधिक जनसमूह के कार्यक्रम करने अथवा प्रदत्त अनुमति में उल्लेखित शर्तों के उल्लंघन करने अथवा कण्डिका 2 में उल्लेखित कार्य में शर्तो का उल्लंघन करने पर सम्बन्धितों के विरूद्ध धारा-188 भारतीय दण्ड विधान के अन्तर्गत वैधानिक कार्यवाही की जाएगी। प्रदेश में दुकानें, बाजार, मॉल अपने निर्धारित समय तक खुले रह सकेंगे। उक्त आदेश दिनांक 16 अक्टूबर, 2020 से सम्पूर्ण प्रदेश में आगामी आदेश तक के लिए लागू होंगे ।
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