(हिमांशू बियानी / जिला ब्यूरो)
अनूपपुर (अंचलधारा) मध्यप्रदेश के 28 विधानसभा क्षेत्रों के उप चुनाव की घोषणा के पश्चात् प्रभावशील आदर्श आचार संहिता का पालन सुनिश्चित करने निर्वाचन कार्यक्रम एवं शांतिपूर्ण एवं निष्पक्ष निर्वाचन प्रक्रिया संपन्न कराने के संबंध में जिला निर्वाचन अधिकारी चंद्रमोहन ठाकुर द्वारा प्रेस कांफ्रेंस में विस्तार से जानकारी दी गई। जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा चुनाव प्रचार के दौरान उम्मीदवारों, राजनैतिक पार्टियों, मीडियाजनों एवं अन्य व्यक्तियों द्वारा उपयोग में लाए जा रहे विविध साधनों, माध्यमों तथा खर्च आदि के लिए निर्धारित सीमाओं, अनुमतियों एवं व्यय आदि के लिए आदर्श आचार संहिता एवं अन्य अधिनियमों में वर्णित प्रावधानों तथा उनके उल्लंघन पर की जाने वाली कार्रवाई के संबंध में विस्तार से अवगत कराया गया है।
जिला निर्वाचन अधिकारी चंद्रमोहन ठाकुर ने मीडियाजनों, राजनैतिक दलों तथा चुनाव प्रचार से जुड़ी संस्थाओं से आदर्श आचार संहिता का पालन सुनिश्चित करने की अपील की है। जिला निर्वाचन अधिकारी ने वर्तमान में कोरोना महामारी के संबंध में निर्वाचन आयोग के निर्देशों के बारे में विस्तृत जानकारी दी।
अनूपपुर विधानसभा उप
निर्वाचन 2020 कार्यक्रम
कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी चंद्रमोहन ठाकुर ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी घोषणा के अनुसार मध्यप्रदेश के 28 विधानसभा क्षेत्रों में एक चरण में चुनाव होगा। जारी घोषणानुसार मध्यप्रदेश में विधानसभा उप निर्वाचन के लिए 9 अक्टूबर 2020 को अधिसूचना जारी की जाएगी। 16 अक्टूबर 2020 को नाम निर्देशन की अंतिम तिथि निर्धारित की गई है। नाम निर्देशन की संवीक्षा 17 अक्टूबर 2020 को की जाएगी तथा नाम निर्देशन पत्र वापस लिए जाने की अंतिम तिथि 19 अक्टूबर 2020 निर्धारित की गई है। मतदान 03 नवम्बर 2020 को होगा तथा मतगणना की तिथि 10 नवम्बर 2020 निर्धारित की गई है। संपूर्ण निर्वाचन प्रक्रिया 12 नवम्बर 2020 के पहलें की जायेगी।
शांंति पूर्ण एवं सुव्यवस्थित
होगा निर्वाचन - पुलिस अधीक्षक
बैठक में एसपी मांगीलाल सोलंकी ने बताया कि निर्वाचन की घोषणा के उपरांत ही बार्डर एरिया में नाकेबंदी कर दी गई है। उन्होंने बताया कि शांति पूर्ण एवं सुव्यवस्थित निर्वाचन संपन्न कराने हेतु आवश्यक पुलिस बल मौजूद है। आपने कहा सेक्टर अधिकारियों के साथ क्रिटिकल एवं वल्नरेबल मतदान केन्द्रों का पुनः भ्रमण कर आवश्यक व्यवस्थायें सुनिश्चित की जायेगी। कोलाहल नियंत्रण अधिनियम के प्रावधानों का पालन सुनिश्चित किया जाएगा। उन्होंने बताया कि रात्रि 10 बजे से सुबह 6 बजे तक ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग वर्जित रहेगा तथा सुबह 6 बजे से रात्रि 10 बजे तक उपयोग के लिए संबंधित एसडीएम एवं रिटर्निंग आफीसर से अनुमति लेनी होगी। उन्होंने कहा कि बिना अनुमति उपयोग किए जा रहे ध्वनि विस्तारक यंत्रों को जब्त किया जाएगा।
निर्वाचन संबंधी जानकारियां
1,69,070 मतदाता
जिला निर्वाचन अधिकारी श्री ठाकुर ने बताया कि विधानसभा क्षेत्र अनूपपुर 87 में 86731 पुरूष, 82336 महिला एवं 3 थर्ड जेंडर कुल 169070 मतदाता है। इनमें सर्विस वोटर्स की कुल संख्या 191 है। विधानसभा क्षेत्र अनूपपुर में 220 मतदान केन्द्र है एवं निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार 31 सहायक मतदान केन्द्र बनाए गए हैं।
आदर्श आचार
संहिता का पालन
भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचन की घोषणा के तत्काल पश्चात् आदर्श आचार संहिता प्रभावशील हो गई है। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री ठाकुर ने कहा कि आदर्श आचार सहिंता का पालन सुनिश्चित किया जाएगा। उन्होंने बताया कि धार्मिक स्थलों से चुनाव प्रचार संबंधी गतिविधिया वर्जित रहेंगी। शासकीय एवं अशासकीय शालाओं के परिसर में चुनाव सभाएं नहीं होगीं।
संपत्ति विरूपण
की रोकथाम
कलेक्टर श्री ठाकुर ने बताया कि संपत्ति विरूपण अधिनियम 1994 के आदेशों का पालन सुनिश्चित किया जाएगा। इस अधिनियम के तहत संपत्ति की स्वामी की लिखित अनुमति के बिना सार्वजनिक दृष्टि से आने वाली किसी सम्पत्ति को स्याही, खडिया, रंग या किसी अन्य पदार्थ से लिखकर या चिन्हित कर उसके स्वरूप को नष्ट करने पर जुर्माने से दण्डनीय होगा। यदि किसी राजनैतिक दलों या अन्य व्यक्तियों द्वारा शासकीय एवं अशासकीय भवनों पर बैनर लगाए जाते हैं तथा विद्युत टेलीफोन के पोल पर झण्डे लगाए जाते हैं तो उनके विरूद्ध कार्रवाई की जाएगी।
प्रकाशकों एवं
मुद्रकों के लिए निर्देश
जिला निर्वाचन अधिकारी श्री ठाकुर ने बताया कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 127(क) के अंतर्गत किसी भी प्रकार की सामग्री आदि के प्रकाशन पर प्रकाशन का नाम, मुद्रण का नाम तथा पता मुख्य पृष्ठ पर अंकित होना चाहिए। साथ ही पोस्टर, पम्पलेट प्रकाशन में संख्या आदि का भी उल्लेख हो। उक्त जानकारी से सक्षम अधिकारी को अनिवार्य रूप से अवगत भी कराना होगा।
विज्ञापन के
लिए अनुमति
राजनैतिक दलों अथवा संस्थाओं द्वारा टीवी चैनल एवं केबल नेटवर्क पर चुनाव प्रचार संबंधी विज्ञापनों के प्रसारण के लिए जिला एमसीएमसी समिति से सर्टिफिकेट प्राप्त करना अनिवार्य होगा। विज्ञापन के लिए आयोग द्वारा निर्धारित प्रारूप में आवेदन के साथ विज्ञापन का कंटेन्ट आदि भी प्रस्तुत करना होगा।
इस दौरान अपर कलेक्टर एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी सरोधन सिंह, सीईओ जिला पंचायत मिलिंद कुमार नागदेवे, रिटर्निंग ऑफीसर विधानसभा क्षेत्र अनूपपुर कमलेश पुरी सहित प्रिन्ट एवं इलेक्ट्राॅनिक मीडिया के प्रतिनिधि उपस्थित थे।
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