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जिले में निर्धारित मापदण्ड के अनुरूप ही ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग किया जा सकेगा जाँच के लिये उड़नदस्ते

 

(हिमांशू बियानी/जिला ब्यूरो)

अनूपपुर (अंचलधारा) प्रभारी कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट तन्मय वशिष्ठ शर्मा ने सर्वाेच्च न्यायाय,उच्च न्यायालय एवं राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) के दिशा-निर्देशों तथा ध्वनि प्रदूषण(विनियमन और नियंत्रण) नियम 2000 के सम्यक अनुपालन के लिए आदेश जारी किये हैं।    
         प्रभारी कलेक्टर तन्मय वशिष्ठ शर्मा ने आदेश में कहा है कि ध्वनि प्रदूषण(विनियमन और नियंत्रण) नियम 2000 के अनुसार विभिन्न क्षेत्रों जैसे औद्योगिक, वाणिज्यिक, रिहायसी व शांत क्षेत्र में दिन व रात के समय अधिकतम ध्वनि तीव्रता निर्धारित की गई है। जिसमें औद्योगिक क्षेत्र में दिन में 75 और रात में 70 डीबी(ए), वाणिज्यिक क्षेत्र में दिन में 65 और रात में 55, रिहायसी क्षेत्र में दिन में 55 और रात में 45 तथा साईलेंस जोन में दिन मे 50 और रात में 40 डीबी(ए) निर्धारित है। 
         प्रभारी कलेक्टर ने अनूपपुर जिले में ध्वनि प्रदूषण के संबंध में शिकायते प्राप्त होने पर त्वरित जांच कर कार्यवाही निष्पादित करने के लिए अनूपपुर जिले के सभी थाना क्षेत्रों में उड़नदस्तों का गठन किया है।उन्होंने अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी अनूपपुर को गठित उड़नदस्तों का नोडल अधिकारी बनाया है।उन्होंने निर्देश दिए हैं कि उड़न दस्ता दल नियमित एवं आकस्मिक रूप से निर्धारित उपकरणों के साथ धार्मिक सार्वजनिक स्थानों का औचक निरीक्षण करें, जहाँ ध्वनि विस्तारक यंत्र का प्रयोग होता हो तथा प्राप्त शिकायतों की आकस्मिक जाँच करें तथा नियमों का पालन सुनिश्चित कराया जाए। 
                   उड़नदस्तों द्वारा जांच के निर्देश प्राप्त होने पर तत्काल जाँच कर अधिकतम 03 दिवसों के अन्दर समुचित जाँच प्रतिवेदन सम्बन्धित अनुविभाग के अनुविभागीय दण्डाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया जाए। 
               समस्त उड़नदस्तों द्वारा अपनी औचक जाँचों की रिपोर्ट संबंधित क्षेत्र के अनुविभागीय दण्डाधिकारी के समक्ष प्रकरण में आगामी कार्यवाही के लिए प्रेषित की जाए तथा अनुविभागीय दण्डाधिकारी जांच रिपोर्ट पर कार्यवाही कर उसकी मासिक जानकारी नोडल अधिकारी अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी अनूपपुर को दी जाए।इसके साथ ही उपरोक्त उड़नदस्ता दलों द्वारा ऐसे धर्म स्थलों की थानावार सूची बनायी जाए, जहां उक्त नियमों,आदेशों का अनुपालन नहीं होना पाया गया है। 
                      प्रभारी कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट तन्मय वशिष्ठ शर्मा ने निर्देश दिए हैं कि जिले के सभी अनुविभागीय दण्डाधिकारी एवं थाना प्रभारी संबंधित धर्म गुरुओं से संवाद व समन्वय के आधार पर अवैध लाउडस्पीकरों को हटवाया जाना तथा निर्धारित डेसिबल का अनुपालन कराया जाना सुनिश्चित करें।ऐसे धर्म स्थलों की थानावार सूची बनाई जाए, जहां उक्त नियमों,आदेशों का अनुपालन होना नहीं पाया गया है। 
     उन्होंने निर्देशित किया है कि अनुविभागीय दण्डाधिकारी एवं सम्बन्धित थाना प्रभारी थाना क्षेत्रों में समस्त धर्म गुरूओं के साथ शांति समिति की बैठक आयोजित कर निर्देशों का पालन कराना सुनिश्चित करें।संबंधित क्षेत्रों के अनुविभागीय दण्डाधिकारी गठित उड़नदस्तों से प्राप्त अवैध लाउडस्पीकरों की सूची अनुसार उन्हें हटवाया जाना सुनिश्चित करें। 
      उन्होंने निर्देश दिए हैं कि संबंधित क्षेत्रों के अनुविभागीय दण्डाधिकारी उड़नदस्तों से जांच रिपोर्ट,प्रतिवेदन प्राप्त होने पर म.प्र. शासन गृह (सी-अनुभाग) विभाग, बल्लभ भवन मंत्रालय भोपाल द्वारा दिए गए दिशा निर्देशानुसार कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करें। इसकी साप्ताहिक समीक्षा जिला स्तर पर उड़नदस्तों के नोडल अधिकारी सुनिश्चित करें व आवश्यक विधिवत् कार्यवाही उपरान्त प्रथम पालन प्रतिवेदन 31 दिसम्बर 2023 तक गृह विभाग मध्यप्रदेश शासन को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।   
                   प्रभारी कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट तन्मय वषिष्ठ शर्मा ने निर्देश दिए हैं कि उपरोक्त किसी शासकीय अधिकारी,कर्मचारी, जिसका ध्वनि प्रदूषण (विनियमन और नियंत्रण) नियम, 2000 यथासंशोधित के प्रावधानों का पालन सुनिश्चित कराने का दायित्व था, परन्तु उसके द्वारा ऐसा न करने के कारण किसी धार्मिक स्थल,सार्वजनिक स्थल अथवा कार्यक्रम में नियम विरुद्ध ध्वनि विस्तारक यंत्र, लाउडस्पीकर,डी.जे.प्रयोग में लाया गया हो,तो जिम्मेदार अधिकारी,कर्मचारी के विरूद्ध यथोचित अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी।उन्होंने निर्देश दिए हैं कि सम्बन्धित अनुविभाग के अनुविभागीय दण्डाधिकारी सभी थाना प्रभारियों से कार्यवाही के सम्बन्ध में जानकारी प्राप्त कर निर्धारित प्रपत्र में संकलित जानकारी नोडल अधिकारी को प्रतिदिन प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

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