(हिमांशू बियानी/जिला ब्यूरो)
अनूपपुर (अंचलधारा) न्यायालय पंकज जायसवाल,विशेष न्यायाधीश (भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम) के विशेष प्रकरण क्र. 01/20, थाना विशेष पुलिस स्थापना लोकायुक्त रीवा, अप. क्र.166/20, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 7, 13(1)डी, 13(2), आरोपी विनोद कुमार सोनी तत्कालीन पटवारी हल्का लखनपुर तहसील व जिला अनूपपुर के प्रकरण में न्यायालय द्वारा आरोपी के विरूद्ध भ्रष्टाचार का अपराध प्रमाणित पाने पर 04 वर्ष का कठोर कारावास व 10000 रू. की राशि का अर्थदण्ड दिया है और आरोपी को न्यायालय से आज दिनांक को ही कारावास भुगतने हेतु जेल भेज दिया गया है।
प्रकरण की पैरवी विशेष लोक अभियोजक (लोकायुक्त) हेमन्त अग्रवाल प्र.जिला अभियोजन अधिकारी द्वारा की गई।न्यायालय द्वारा लोकायुक्त पुलिस द्वारा की गई सम्पूर्ण विवेचना व कार्यवाही को प्रमाणित पाते हुए आरोपी को उक्त दण्ड से दण्डित किया गया है।
मामला यह है कि प्रकरण में फरियादी गोविंद प्रसाद कोल अपने ग्राम लखनपुर स्थित 10 एकड़ कृषि भूमि का सीमांकन कराना चाहता था,जिसके लिये उसके द्वारा लोक सेवा केन्द्र में आवेदन दिया गया, आरोपी पटवारी द्वारा उसे सूचना दी गई कि दिनांक 18/05/16 को उसकी जमीन का सीमांकन होना है,शिकायतकर्ता उक्त दिनांक को पटवारी का इंतजार करता रहा,आरोपी पटवारी नहीं आया,तब शिकायतकर्ता तहसील कार्यालय में जाकर आरोपी पटवारी विनोद सोनी से मिला जहां उसके द्वारा सीमांकन कार्य के एवज में 10000 रू. रिश्वत की मांग की।
शिकायतकर्ता आरोपी पटवारी को रिश्वत नहीं देना चाहता था,इसलिये शिकायतकर्ता द्वारा अपने साथी अर्जुन पटेल के साथ पुलिस अधीक्षक लोकायुक्त रीवा को लिखित शिकायत की।लोकायुक्त पुलिस द्वारा लिखित शिकायत की तस्दीक व सत्यापन किया,आरोप द्वारा रिश्वत की मांग को प्रमाणित पाए जाने पर आरोपी के विरूद्ध स्वतंत्र राजपत्रित साक्षियों के समक्ष ट्रेप कार्यवाही आयोजित की गई।जिसमें आरोपी अपने घर पर शिकायतकर्ता से सीमांकन कार्य के एवज में रिश्वती रूपये लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया।
लोकायुक्त पुलिस द्वारा प्रकरण की विवेचना के दौरान समस्त दस्तावेजी एवं वैज्ञानिक एवं अन्य साक्ष्यों का संकलन किया और सम्पूर्ण विवेचना पश्चात अभियोग पत्र विशेष भ्रष्टाचार न्यायालय अनूपपुर के न्यायालय में पेश किया।जहां विशेष लोक अभियोजक (लोकायुक्त) द्वारा प्रकरण के सम्पूर्ण तथ्यों व साक्ष्यों को न्यायालय के समक्ष रखा जिसे प्रमाणित पाते हुए न्यायालय द्वारा दोनों पक्षों को सुनने के पश्चात आरोपी को उक्त दण्ड से दण्डित किया है।
इससे पूर्व भी दिनांक 08/11/2023 को न्यायालय पंकज जायसवाल विशेष न्यायाधीश भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के विशेष प्रकरण क्र. 02/20 में आरोपी शैलेन्द्र शर्मा तत्कालीन पटवारी हल्का बरगवां नं. 02 तहसील व जिला अनूपपुर को भ्रष्टाचार के अपराध में 04 वर्ष का कठोर कारावास व 10000 रू. की राशि का अर्थदण्ड दिया है और आरोपी को न्यायालय से ही जेल भेज दिया गया था।
प्रकरण की पैरवी विशेष लोक अभियोजक (लोकायुक्त) हेमन्त अग्रवाल प्र.जिला अभियोजन अधिकारी द्वारा की गई।न्यायालय द्वारा लोकायुक्त पुलिस द्वारा की गई सम्पूर्ण विवेचना व कार्यवाही को प्रमाणित पाते हुए आरोपी को उक्त दण्ड से दण्डित किया गया है।
मामला यह है कि प्रकरण में फरियादी गोविंद प्रसाद कोल अपने ग्राम लखनपुर स्थित 10 एकड़ कृषि भूमि का सीमांकन कराना चाहता था,जिसके लिये उसके द्वारा लोक सेवा केन्द्र में आवेदन दिया गया, आरोपी पटवारी द्वारा उसे सूचना दी गई कि दिनांक 18/05/16 को उसकी जमीन का सीमांकन होना है,शिकायतकर्ता उक्त दिनांक को पटवारी का इंतजार करता रहा,आरोपी पटवारी नहीं आया,तब शिकायतकर्ता तहसील कार्यालय में जाकर आरोपी पटवारी विनोद सोनी से मिला जहां उसके द्वारा सीमांकन कार्य के एवज में 10000 रू. रिश्वत की मांग की।
शिकायतकर्ता आरोपी पटवारी को रिश्वत नहीं देना चाहता था,इसलिये शिकायतकर्ता द्वारा अपने साथी अर्जुन पटेल के साथ पुलिस अधीक्षक लोकायुक्त रीवा को लिखित शिकायत की।लोकायुक्त पुलिस द्वारा लिखित शिकायत की तस्दीक व सत्यापन किया,आरोप द्वारा रिश्वत की मांग को प्रमाणित पाए जाने पर आरोपी के विरूद्ध स्वतंत्र राजपत्रित साक्षियों के समक्ष ट्रेप कार्यवाही आयोजित की गई।जिसमें आरोपी अपने घर पर शिकायतकर्ता से सीमांकन कार्य के एवज में रिश्वती रूपये लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया।
लोकायुक्त पुलिस द्वारा प्रकरण की विवेचना के दौरान समस्त दस्तावेजी एवं वैज्ञानिक एवं अन्य साक्ष्यों का संकलन किया और सम्पूर्ण विवेचना पश्चात अभियोग पत्र विशेष भ्रष्टाचार न्यायालय अनूपपुर के न्यायालय में पेश किया।जहां विशेष लोक अभियोजक (लोकायुक्त) द्वारा प्रकरण के सम्पूर्ण तथ्यों व साक्ष्यों को न्यायालय के समक्ष रखा जिसे प्रमाणित पाते हुए न्यायालय द्वारा दोनों पक्षों को सुनने के पश्चात आरोपी को उक्त दण्ड से दण्डित किया है।
इससे पूर्व भी दिनांक 08/11/2023 को न्यायालय पंकज जायसवाल विशेष न्यायाधीश भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के विशेष प्रकरण क्र. 02/20 में आरोपी शैलेन्द्र शर्मा तत्कालीन पटवारी हल्का बरगवां नं. 02 तहसील व जिला अनूपपुर को भ्रष्टाचार के अपराध में 04 वर्ष का कठोर कारावास व 10000 रू. की राशि का अर्थदण्ड दिया है और आरोपी को न्यायालय से ही जेल भेज दिया गया था।
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