(हिमांशू बियानी/जिला ब्यूरो)
अनूपपुर (अंंचलधारा) तहसील कोतमा अंतर्गत शासकीय उचित मूल्य दुकान बसखली के संचालनकर्ता समूह प्रिया स्वसहायता समूह बसखली के विरूद्ध मोहम्मद वाहिद व ग्रामवासियों से प्राप्त शिकायत की जांच में अनियमितता पाए जाने पर एसडीएम कोतमा द्वारा आगामी आदेश तक शासकीय उचित मूल्य दुकान बसखली का प्रभार प्रिया स्वसहायता समूह बसखली से आदिम जाति सेवा सहकारी समिति कोतमा को दिया गया था।
प्रिया स्वसहायता समूह बसखली द्वारा उक्त पारित आदेष के विरूद्ध माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर मध्यप्रदेश से स्थगन आदेश प्राप्त किया गया था।किन्तु माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर के द्वारा पारित आदेश की उक्त याचिका को खारिज कर दिया गया है।
उक्ताशय की जानकारी जिला आपूर्ति अधिकारी ने दी है।उन्होंने बताया है कि न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी कोतमा के पारित आदेश के परिपालन में शासकीय उचित मूल्य दुकान बसखली का प्रभार पुनः प्रिया स्वसहायता समूह बसखली से आदिम जाति सेवा सहकारी समिति कोतमा को दिलवाया गया है।
प्रिया स्वसहायता समूह बसखली द्वारा उक्त पारित आदेष के विरूद्ध माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर मध्यप्रदेश से स्थगन आदेश प्राप्त किया गया था।किन्तु माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर के द्वारा पारित आदेश की उक्त याचिका को खारिज कर दिया गया है।
उक्ताशय की जानकारी जिला आपूर्ति अधिकारी ने दी है।उन्होंने बताया है कि न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी कोतमा के पारित आदेश के परिपालन में शासकीय उचित मूल्य दुकान बसखली का प्रभार पुनः प्रिया स्वसहायता समूह बसखली से आदिम जाति सेवा सहकारी समिति कोतमा को दिलवाया गया है।
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