(हिमांशू बियानी/जिला ब्यूरो)
अनूपपुर (अंंचलधारा) न्यायालय विशेष न्यायाधीश अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति निवारण अधिनियम अनूपपुर एस.एस.परमार के न्यायालय के विशेष प्रकरण क्र. 15/2021 थाना रामनगर के अपराध क्र. 366/2020 धारा 302, 120बी, 201, 34 भादवि तथा 3(2)(व्ही) एससी एसटी एक्ट के आरोपीगण कंधीलाल लोनी, पिता राममिलन लोनी उम्र 35, नीरज उर्फ जर्नी लोनी पिता रामफल लोनी उम्र 22 वर्ष, मनीष लोनी पिता राजेन्द्र लोनी उम्र 29 वर्ष सभी निवासी ग्राम मलगा थाना रामनगर जिला अनूपपुर म.प्र. तथा अर्जुन लोनी पिता भुलई लोनी उम्र 61 वर्ष निवासी ग्राम परासी थाना मरवाही जिला जीपीएम (छ.ग.) चारों आरोपीगण को अधिकतम सश्रम आजीवन कारावास एवं कुल 24000/- रू. अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है। प्रकरण में 02 अन्य अभियुक्त सुनीता लोनी पत्नी कंधीलाल लोनी उम्र 32 वर्ष निवासी ग्राम मलगा थाना रामनगर जिला अनूपपुर म.प्र. एवं शोभाबाई लोनी पत्नी अर्जुन लोनी उम्र 49 वर्ष, निवासी ग्राम परासी थाना मरवाही जिला जीपीएम (छ.ग.) को दोषमुक्त किया गया है।मामले में शासन की ओर से पैरवी लोक अभियोजक दुर्गेन्द्र सिंह भदौरिया द्वारा की गयी।
लोक अभियोजक अनूपपुर द्वारा न्यायालयीन निर्णय की जानकारी देते हुए बताया कि फरियादी पूरनलाल पनिका निवासी ग्राम मलगा ने थाना रामनगर में उपस्थित होकर इस आशय की रिपोर्ट किया कि उसका पुत्र लाला उर्फ चन्द्रभान पनिका दिनांक 05/12/2020 को रात्रि 08 बजे घर के सामने खडा था, जिसे उसने घर जाने के लिये कहकर ड्यूटी चला गया था। दिनांक 06/12/2020 को पता तलाश करने पर सुबह चन्द्रभान का शव ललन केवट के घर के सामने खण्डहर के बगल में पडा मिला, फरियादी की उक्त सूचना के आधार पर पुलिस द्वारा मर्ग कायम कर मृतक के शव पंचनामा की कार्यवाही कर पोस्ट मार्टम कराया गया। विवेचना के दौरान धारा 302 का अपराध पंजीबद्ध कर साक्षियों से पूछताछ के आधार पर कंधीलाल लोनी की पता-तलाश कर उसका मैमोरेण्डम कथन लेखबद्ध किया गया, जिसमें उसने बताया कि घटना दिनांक 05/12/2020 की मध्यरात्रि चन्द्रभान को अपने घर के पीछे भाई के मकान, मोनू के घर ले जाकर अपने जीजा अर्जुन लोनी, जर्नी लोनी उर्फ नीरज लोनी, मनीष लोनी, पत्नी सुनीता लोनी एवं बहन शोभा बाई के साथ एक राय होकर योजनाबद्ध तरीके से कमरे के अंदर चन्द्रभान को पटककर उसके सीने पर चढकर मारपीट किये व चाकू से गला काटकर हत्या किये एवं मृत का शव छिपाने के उद्देश्य से ललन केवट के घर के सामने चारो लोग उठाकर फेंक दिए, कंधीलाल के उक्त मैमोरेण्डम कथन लेखबद्ध किया गया एवं अन्य अभियुक्तगण को गिरफ्तार किया गया तथा अनुसंधान पूर्ण होने पर अभियोग पत्र माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया गया, माननीय न्यायालय के समक्ष विचारण के दौरान यह तथ्य प्रकट हुआ कि घटना के लगभग एक माह पूर्व कन्धी लोनी का भाई मानू मृतक के घर में घुसा था और उसकी पत्नी के साथ छेड-छाड की थी, जिसकी रिपोर्ट पर मानू लोनी के विरूद्ध मामला पंजबद्ध हुआ है,जिसमें मानू लोनी जेल में निरूद्ध है।विचारण उपरान्त माननीय न्यायालय ने आरोपीगण को दोषी पाते हुए पाते हुए उपरोक्त दण्ड से दण्डित किया है।
लोक अभियोजक अनूपपुर द्वारा न्यायालयीन निर्णय की जानकारी देते हुए बताया कि फरियादी पूरनलाल पनिका निवासी ग्राम मलगा ने थाना रामनगर में उपस्थित होकर इस आशय की रिपोर्ट किया कि उसका पुत्र लाला उर्फ चन्द्रभान पनिका दिनांक 05/12/2020 को रात्रि 08 बजे घर के सामने खडा था, जिसे उसने घर जाने के लिये कहकर ड्यूटी चला गया था। दिनांक 06/12/2020 को पता तलाश करने पर सुबह चन्द्रभान का शव ललन केवट के घर के सामने खण्डहर के बगल में पडा मिला, फरियादी की उक्त सूचना के आधार पर पुलिस द्वारा मर्ग कायम कर मृतक के शव पंचनामा की कार्यवाही कर पोस्ट मार्टम कराया गया। विवेचना के दौरान धारा 302 का अपराध पंजीबद्ध कर साक्षियों से पूछताछ के आधार पर कंधीलाल लोनी की पता-तलाश कर उसका मैमोरेण्डम कथन लेखबद्ध किया गया, जिसमें उसने बताया कि घटना दिनांक 05/12/2020 की मध्यरात्रि चन्द्रभान को अपने घर के पीछे भाई के मकान, मोनू के घर ले जाकर अपने जीजा अर्जुन लोनी, जर्नी लोनी उर्फ नीरज लोनी, मनीष लोनी, पत्नी सुनीता लोनी एवं बहन शोभा बाई के साथ एक राय होकर योजनाबद्ध तरीके से कमरे के अंदर चन्द्रभान को पटककर उसके सीने पर चढकर मारपीट किये व चाकू से गला काटकर हत्या किये एवं मृत का शव छिपाने के उद्देश्य से ललन केवट के घर के सामने चारो लोग उठाकर फेंक दिए, कंधीलाल के उक्त मैमोरेण्डम कथन लेखबद्ध किया गया एवं अन्य अभियुक्तगण को गिरफ्तार किया गया तथा अनुसंधान पूर्ण होने पर अभियोग पत्र माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया गया, माननीय न्यायालय के समक्ष विचारण के दौरान यह तथ्य प्रकट हुआ कि घटना के लगभग एक माह पूर्व कन्धी लोनी का भाई मानू मृतक के घर में घुसा था और उसकी पत्नी के साथ छेड-छाड की थी, जिसकी रिपोर्ट पर मानू लोनी के विरूद्ध मामला पंजबद्ध हुआ है,जिसमें मानू लोनी जेल में निरूद्ध है।विचारण उपरान्त माननीय न्यायालय ने आरोपीगण को दोषी पाते हुए पाते हुए उपरोक्त दण्ड से दण्डित किया है।
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