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लैंगिक अपराधों के आरोपियों को न्यायालय ने सुनाया 20-20 वर्ष का कारावास तीन अलग-अलग प्रकरणों में

 

(हिमांशू बियानी/जिला ब्यूरो)

अनूपपुर (अंंचलधारा) न्यायालय विशेष न्‍यायाधीश (लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012) अनूपपुर आर.पी.सेवेतिया जिला अनूपपुर के विशेष प्रकरण क्रमांक 31/22, थाना कोतवाली अनूपपुर के अपराध क्रमांक 189/2022, धारा 376, 376(3), 376(2)च, 506 भाग-2 भादवि एवं 3/4(2), 5एन/6 पॉक्‍सो एक्‍ट के आरोपी जीवनलाल महरा पिता भीखमदास महरा उम्र 53 वर्ष निवासी ग्राम वार्ड क्र. 02 बरबसपुर थाना कोतवाली जिला अनूपपुर, को पॉच धाराओं में 20-20 वर्ष का सश्रम कारावास एवं कुल 6000/- रू. अर्थदण्‍ड, विशेष प्रकरण क्रमांक 17/20, थाना कोतवाली अनूपपुर के अपराध क्रमांक 20/2020, धारा 341, 376(3) भादवि एवं 3/4 पॉक्‍सो एक्‍ट के आरोपी मोनू उर्फ विजय भारिया पिता भगवत भारिया उम्र 24 वर्ष निवासी ग्राम सोन मौहरी थाना कोतवाली जिला अनूपपुर को दो धाराओं में 20-20 वर्ष सश्रम कारावास एवं कुल 4200/- रू. अर्थदण्‍ड  तथा विशेष प्रकरण क्रमांक 12/20, थाना जैतहरी के अपराध क्रमांक 237/2019, धारा376 (2)एन, 450, 457,  376(आई) भादवि एवं 3/4, 5/6 पॉक्‍सो एक्‍ट के आरोपी पवन झारिया पिता कमलचंद झारिया उम्र 26 वर्ष निवासी ग्राम रोहनिया थाना उमरिया जिला अनूपपुर को तीन धाराओं में 20-20 वर्ष का सश्रम कारावास एवं कुल 5000/- रू. अर्थदण्‍ड, से दण्डित किया गया है। उक्‍त तीनों मामलों में शासन की ओर से पैरवी विशेष लोक अभियोजक (पॉक्‍सो)/सहा. लोक अभियोजन अधिकारी सुश्री शशि धुर्वे द्वारा की गयी।
                      सहा.लोक अभियोजन अधिकारी अनूपपुर द्वारा विशेष प्रकरण क्रमांक 31/22, में पारित न्‍यायालयीन निर्णय की जानकारी देते हुए बताया कि दिनांक 30/03/2022 को 16 वर्षीय पीड़िता महुआ बीनने के लिए गई थी, उसी समय अभियुक्त जो कि रिश्ते में पीडिता का दादा/बाबा लगता है, मौके पर आकर पीडिता को लग रही ठंड से बचाने के आशय से साफी/गमछा देते हुए उसे पकड़कर उसकी मर्जी के बिना उसके साथ शारीरिक संबंध स्थापित किया, जिसके कारण पीडिता रोने लगी, तब अभियुक्त ने उसे धमकी देते हुए कहा कि अगर किसी को बतागी तो जान से मार देगा। उसी समय पीडिता को ढूढ़ते हुए उसके पिता व चाचा मौके पर आये, जहां से पीडिता को घर लेकर आये, परंतु पीडिता ने डर के मारे किसी को नहीं बताया, परंतु पेट व सीने में दर्द होने के कारण पीडिता को रोने की अवस्था में पाये जाने पर पीडिता की मां द्वारा पूछने पर घटना की जानकारी देते हुए थाने में आकर लिखित शिकायत पेश की, जिसके आधार पर कोतवाली पुलिस ने का प्रथम सूचना प्रतिवेदन लेखबद्ध किया गया।
      इसी प्रकार सहा.लोक अभियोजन अधिकारी अनूपपुर द्वारा विशेष प्रकरण क्रमांक 17/20, में पारित न्‍यायालयीन निर्णय की जानकारी देते हुए बताया कि दिनांक 08/01/2018 को दिन के करीब 02 बजे जब पीड़िता सहेली की घर से वापस आ रही थी तो उसी के गांव के अभियुक्त ने उसे पकड़कर तालाब के पास ले गया जहां पर उसने पीडिता के साथ बलात्संग की घटना कारित की जिसके संबंध में पीडिता ने घर पर जानकारी देते हुए थाने आकर शिकायत दर्ज करायी जिसके आधार पर पुलिस ने अपराध पंजीबद्ध का प्रथम सूचना प्रतिवेदन लेखबद्ध किया।
                इसी प्रकार सहा.लोक अभियोजन अधिकारी अनूपपुर द्वारा विशेष प्रकरण क्रमांक 12/20, में पारित न्‍यायालयीन निर्णय की जानकारी देते हुए बताया कि पीड़िता अपने नाना-नानी के घर में रहकर पढाई करती थी, उसी दौरान उसके नाना-नानी के घर में किराये के कमरे में रहने वाला अभियुक्त उससे बात करने लगा और उससे शादी करूंगा बोलकर वर्ष 2018 से 28 अक्टूबर 2019 तक पीडिता के साथ जबरजस्ती शारीरिक संबंध बनाता रहा, संबंध नहीं बनाने पर जान से मारने की धमकी देता था, जिसके संबंध में पीडिता ने थाना में जाकर शिकायत दर्ज करायी, जिसके आधार पर पुलिस ने अपराध पंजीबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध किया।
      उक्‍त तीनों प्रकरणों में संबंधित थाना द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कर प्रकरण विवेचना में लिया गया, पीडिता एवं गवाहान के कथन से अभियुक्‍तगण के विरूद्ध अपराध प्रमाणित पाये जाने से उन्‍हें गिरफ्तार किया गया,अन्‍वेषण उपरान्‍त अभियुक्‍तगण के विरूद्ध अंतिम प्रतिवेदन न्‍यायालय में पेश किया गया जहां विचारण उपरान्‍त माननीय न्‍यायालय ने आरोपीगण को दोषी पाते हुए उपरोक्‍त दण्‍ड से दण्डित किया है।

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