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11 माह के नवजात शिशु को इंदौर से दस्तयाब करने में पुलिस को मिली बड़ी सफलता शिशु को मां के सुपुर्द किया

 

(हिमांशू बियानी/जिला ब्यूरो)

अनूपपुर (अंंचलधारा) पुलिस अधीक्षक अनूपपुर जितेन्द्र सिंह पवांर के दिशा निर्देशन,अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अनूपपुर अभिषेक राजन के मार्गदर्शन में,एसडीओपी अनूपपुर सुश्री कीर्ति बघेल के नेतृत्व में थाना प्रभारी कोतमा निरीक्षक अजय कुमार बैगा,उनि.लियाकत अली,आर.अजय तोमर, म.आर.ज्योति मिश्रा एवं सायबर सेल के आर.राजेन्द्र अहिरवार,पंकज मिश्रा,राजेन्द्र केवट के महत्वपूर्ण योगदान से 11 माह के नवजात शिशु को इंदौर से दस्तयाब करने में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है।
                  मामले के संबंध में पुलिस ने प्रेस विज्ञप्ति जारी करते हुए बताया कि दिनांक 01/02/2023 को फरियादिया रानू पनिका पति प्रेमदास पनिका निवासी वार्ड नं. 05 पुरानी बस्ती कोतमा के द्वारा थाना कोतमा में इस आशय की सूचना दी गई कि फरियादिया की माॅ (गुड्डी) जो अपने पति को छोड़कर दूसरे पति आसाराम के साथ रहती हैं। फरियादिया की माॅ (गुड्डी) के द्वारा दिनांक 01/02/2023 को प्रातः 11.00 बजे अपने नाती आर्यन को जबरजस्ती लेकर इन्दौर चली गयी है।प्रकरण नवजात शिशु का होने के कारण अत्यंत संवेदनशील प्रकृति का था। जिसे गंभीरता से लेते हुए अति.पुलिस अधीक्षक अनूपपुर अभिषेक राजन के द्वारा एसडीओपी अनूपपुर सुश्री कीर्ति बघेल के नेतृत्व में थाना प्रभारी कोतमा निरी.अजय बैगा को कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया गया।
              थाना प्रभारी कोतमा के द्वारा प्रकरण की गंभीरता से जाॅच करने एवं फरियादिया से पूछताछ यह तथ्य सामने आया कि आरोपिया नवजात को लेकर स्टेशन की ओर गयी है। घटना के समय और रेल्वे की समयसारणी तथा सायबर सेल के माध्यम से आरोपी के मोबाईल नम्बर की टावर लोकेशन के आधार पर यह स्पष्ट हुआ कि आरोपी बच्चे की लेकर इन्दौर जा रही है।अति.पुलिस अधीक्षक अनूपपुर  अभिषेक राजन के द्वारा थाना प्रभारी कोतमा के नेतृत्व में विशेष टीम गठित कर नवजात की दस्तयाबी हेतु तत्काल इन्दौर रवाना किया गया। विशेष टीम के द्वारा दिनांक 05/02/2023 को इन्दौर से दोनों आरोपियों गुड्डी एवं इसके पति आसाराम को गिरफ्तार कर 11 माह के नवजात बच्चे आर्यन को दस्तयाब कर उसकी माॅ को सुपुर्द किया गया।प्रारंभिक पूछताछ करने पर यह जानकारी प्राप्त हुई कि आरोपी (गुड्डी) अपने 11 माह के नाती को अपने पति आसाराम को देना चाहती थी।लेकिन रानू पनिका के द्वारा अपने बच्चे को किसी और को देना मंजूर नहीं था।जिसके कारण आरोपिया (गुड्डी) अपने 11 माह के नाती को लेकर इन्दौर चली गयी थी। दोनों आरोपियो गुड्डी एवं इसके पति आसाराम के द्वारा अपना जुर्म स्वीकर कर लिया गया है। कोतमा पुलिस के द्वारा त्वरित कार्यवाही कर 11 माह के नवजात बच्चे को इन्दौर से दस्तयाब कर उसकी माॅ से मिलाया गया।

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