(हिमांशू बियानी/जिला ब्यूरो)
अनूपपुर (अंंचलधारा) न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी रामअवताल पटेल अनूपपुर के न्यायालय के आपराधिक प्रकरण क्र. 66/20 थाना चचाई के अपराध क्र. 18/20 धारा 294, 323, 506 भाग-2, 34 भादवि के आरोपी प्रतापी लाल उर्फ रामप्रताप काछी एवं किरन कुशवाहा पति प्रतापी लाल उर्फ रामप्रताप काछी, दोनों निवासी ग्राम सकोला थाना चचाई जिला अनूपपुर को एक-एक वर्ष का सश्रम कारावास एवं कुल 1600 रुपए अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।वहीं दो अन्य आपराधिक प्रकरण क्र. 272/20 थाना चचाई के अपराध क्र. 142/20 धारा 279, 337 भादवि एवं 185, 39/192 एम. व्ही. एक्ट के आरोपी रज्जन बैगा पिता मैकू बैगा निवासी तिपान खोली वार्ड नं. 15 थाना चचाई जिला अनूपपुर को न्यायालय उठने तक की सजा एवं 6500 रुपए अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। एवं एक अन्य आपराधिक प्रकरण क्र. 1084/18 थाना कोतवाली अनूपपुर के अपराध क्र. 286/18 धारा 341, 294, 323, 324, 506, 34 भादवि के आरोपीगण दादूराम उर्फ छोटू एवं वीर उर्फ रघुवीर बैगा दोनों निवासी पुरानी बस्ती अनूपपुर थाना व तहसील अनूपपुर जिला अनूपपुर को न्यायालय उठने तक की सजा एवं 1-1 हजार रुपए अर्थदण्ड की सजा का न्यायालय ने आदेश पारित किया है।उक्त सभी मामलों में राज्य की ओर से सहायक जिला अभियोजन अधिकारी सुश्री शशि धुर्वे ने पैरवी की है।
न्यायालयीन निर्णयों की जानकारी देते हुए सहायक जिला अभियोजन अधिकारी ने बताया कि दिनांक12/01/2020 को शाम 4.30 बजे फरियादी अपनी बाडी खेत में गेहूं की फसल देखने गई थी,तब वहां देखी की अभियुक्त प्रतापी लाल कुशवाहा एवं किरन कुशवाहा उसके खेत में बाडी रूंध रहे थे,तब उसने पूछा कि खेत में क्यों बाडी रूंध रहे हो,यह मेरा खेत है,तब अभियुक्त ने उसे कहा कि तू यहां क्यो आई है,तुझे क्या मालूम कि किसका खेत है, तब वह बोली कि अपना खेत देखने आई हूं,रूको मैं पापा को जाकर बताती हूं,इसी बात पर अभियुक्तगण उसे मां बहन की बुरी बुरी गालियां देते हुए लपटकर मारपीट करने लगे तथा अभियुक्त प्रतापी हंसिया से उसके बांये हाथ में मार दिया।हल्ला गुहार करने पर फरियादी के भाई व पिता द्वारा बीच बचाव किया गया।
अभियुक्त प्रतापी उसे बोल रहा था कि आज तो बच गयी, दुबारा जान से खत्म कर दूंगा।मारपीटर से फरियादी के बांये हाथ में चोट है,फरियादी की रिपोर्ट पर पुलिस थाना चचाई द्वारा अपराध क्र. 18/20 पंजीबद्ध कर प्रकरण विवेचना में लिया गया।
आपराधिक प्रकरण क्र.272/20 अभियुक्त रज्जन बैगा दिनांक 25/06/2020 को समय लगभग 12.30 बजे स्थान ग्राम धनपुरी ओ.सी.एम. बैरियर के पहले देवहरा थाना चचाई अन्तर्गत लोक मार्ग पर वाहन मोटरसाईकल बिना नम्बर की उपेक्षा व उतावलेपन से चलाकर मानव जीवन संकटापन्न कारित कर फरियादी,आहत रानी प्रजापति को चोट कारित कर उपहति कारित किया एवं उक्त वाहन को लोकमार्ग पर शराब के नशे की हालत में बिना रजिस्ट्रेशन के चलाया।
आपराधिक प्रकरण क्र. 1084/18 में अभियुक्तगण ने दिनांक 26.08.2018 को शाम करीब 07.30 बजे थाना कोतवाली क्षेत्रान्तर्गत वीर बैगा के घर के सामने फरियादी संतोष रौतेल का रास्ता अवरूद्ध कर उसे सदोष अवरोध कारित कर उसे मां बहन के अश्लील शब्द उच्चारित कर सहअभियुक्त के साथ मिलकर फरियादी के हाथ की कलाई एवं बांह में दांत से काटकर उसे स्वेच्छया उपहति करित करते हुए जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास किया।
उपरोक्त सभी प्रकरणों में फरियादी एवं गवाहों के कथन से अभियुक्तगण के विरूद्ध अपराध प्रमाणित पाये जाने पर अभियुक्तगण को गिरफ्तार किया गया, अन्वेषण उपरान्त अभियुक्तण के विरूद्ध अंतिम प्रतिवेदन माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया, जहां माननीय न्यायालय द्वारा अरोपीगण को उपरोक्त दण्ड से दण्डित किया गया।
न्यायालयीन निर्णयों की जानकारी देते हुए सहायक जिला अभियोजन अधिकारी ने बताया कि दिनांक12/01/2020 को शाम 4.30 बजे फरियादी अपनी बाडी खेत में गेहूं की फसल देखने गई थी,तब वहां देखी की अभियुक्त प्रतापी लाल कुशवाहा एवं किरन कुशवाहा उसके खेत में बाडी रूंध रहे थे,तब उसने पूछा कि खेत में क्यों बाडी रूंध रहे हो,यह मेरा खेत है,तब अभियुक्त ने उसे कहा कि तू यहां क्यो आई है,तुझे क्या मालूम कि किसका खेत है, तब वह बोली कि अपना खेत देखने आई हूं,रूको मैं पापा को जाकर बताती हूं,इसी बात पर अभियुक्तगण उसे मां बहन की बुरी बुरी गालियां देते हुए लपटकर मारपीट करने लगे तथा अभियुक्त प्रतापी हंसिया से उसके बांये हाथ में मार दिया।हल्ला गुहार करने पर फरियादी के भाई व पिता द्वारा बीच बचाव किया गया।
अभियुक्त प्रतापी उसे बोल रहा था कि आज तो बच गयी, दुबारा जान से खत्म कर दूंगा।मारपीटर से फरियादी के बांये हाथ में चोट है,फरियादी की रिपोर्ट पर पुलिस थाना चचाई द्वारा अपराध क्र. 18/20 पंजीबद्ध कर प्रकरण विवेचना में लिया गया।
आपराधिक प्रकरण क्र.272/20 अभियुक्त रज्जन बैगा दिनांक 25/06/2020 को समय लगभग 12.30 बजे स्थान ग्राम धनपुरी ओ.सी.एम. बैरियर के पहले देवहरा थाना चचाई अन्तर्गत लोक मार्ग पर वाहन मोटरसाईकल बिना नम्बर की उपेक्षा व उतावलेपन से चलाकर मानव जीवन संकटापन्न कारित कर फरियादी,आहत रानी प्रजापति को चोट कारित कर उपहति कारित किया एवं उक्त वाहन को लोकमार्ग पर शराब के नशे की हालत में बिना रजिस्ट्रेशन के चलाया।
आपराधिक प्रकरण क्र. 1084/18 में अभियुक्तगण ने दिनांक 26.08.2018 को शाम करीब 07.30 बजे थाना कोतवाली क्षेत्रान्तर्गत वीर बैगा के घर के सामने फरियादी संतोष रौतेल का रास्ता अवरूद्ध कर उसे सदोष अवरोध कारित कर उसे मां बहन के अश्लील शब्द उच्चारित कर सहअभियुक्त के साथ मिलकर फरियादी के हाथ की कलाई एवं बांह में दांत से काटकर उसे स्वेच्छया उपहति करित करते हुए जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास किया।
उपरोक्त सभी प्रकरणों में फरियादी एवं गवाहों के कथन से अभियुक्तगण के विरूद्ध अपराध प्रमाणित पाये जाने पर अभियुक्तगण को गिरफ्तार किया गया, अन्वेषण उपरान्त अभियुक्तण के विरूद्ध अंतिम प्रतिवेदन माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया, जहां माननीय न्यायालय द्वारा अरोपीगण को उपरोक्त दण्ड से दण्डित किया गया।
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