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निकाय चुनाव जैतहरी में मतदान के दिवस कामगारों को मिलेगा अवकाश कलेक्टर ने जारी किए निर्देश

 

(हिमांशू बियानी/जिला ब्यूरो)

अनूपपुर (अंंचलधारा) म.प्र. राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा प्रदेश के नगरीय निकायों के आम निर्वाचन 2022 (उत्तरार्द्ध) हेतु कार्यक्रम जारी किया गया है।कार्यक्रम के अनुसार जिले के नगर परिषद जैतहरी में पार्षद पद हेतु शुक्रवार 20 जनवरी को मतदान होगा। निर्वाचन क्षेत्र जैतहरी में कारखाना अधिनियम 1948 के अंतर्गत आने वाले कारखानों में कार्यरत कामगारों को मतदान की अनुमति दिए जाने के संबंध में कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी सुश्री सोनिया मीना ने कारखानों के प्रबंधकों को निर्देश जारी किए हैं। 
        उन्होंने दुकान एवं वाणिज्यिक संस्थाओं के कामगारों को मतदान के लिए सुविधा देने की दृष्टि से नियोजकों व प्रबंधकों को मध्यप्रदेश दुकान एवं स्थापना अधिनियम 1958 के अंतर्गत दुकान,संस्थान को निर्धारित दिन बंद, अवकाश नहीं रखते हुए उसके स्थान पर निर्वाचन के दिन को बंद,अवकाश रखने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने निर्देश दिए हैं कि अन्य दुकान,संस्थान जिनका बंद दिन निर्धारित नहीं है,वे कामगारों को बारी-बारी से मतदान करने हेतु पर्याप्त समय प्रदान करने की अनुमति देंगे।

मतदान को दृष्टिगत,कलेक्टर 
ने घोषित किया शुष्क दिवस


नगर परिषद जैतहरी के पार्षद पद के आम निर्वाचन कार्यक्रम के तहत शुक्रवार 20 जनवरी 2023 को प्रातः 7 से सायं 5 बजे तक मतदान सम्पन्न होगा।मतदान को दृष्टिगत रखते हुए कलेक्टर सुश्री सोनिया मीना ने नगर परिषद जैतहरी और उसकी सीमा से लगे ग्राम पंचायतों में स्थित मदिरा दुकानों में तथा नगर से निकलने वाले राजमार्ग, राष्ट्रीय राजमार्ग, मुख्य जिला सड़क से दोनो सीमा से बाहर 3 किमी की दूरी तक स्थित शराब की दुकानें मतदान समाप्ति के लिए नियत समय से 48 घंटे पूर्व बंद रखे जाने हेतु शुष्क दिवस घोषित किया गया है।

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