(हिमांशू बियानी/जिला ब्यूरो)
अनूपपुर (अंंचलधारा) राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली के निर्देशानुसार 11 फरवरी 2023 को जिला मुख्यालय अनूपपुर एवं तहसील कोतमा व राजेन्द्रग्राम की सिविल कोर्ट में नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया गया है।
नेशनल लोक अदालत को सफल बनाने के लिये एवं अधिक से अधिक प्रकरणों का निराकरण राजीनामा के आधार पर किये जाने हेतु जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अनूपपुर के अध्यक्ष एवं प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सिकंदर सिंह परमार के निर्देशानुसार समस्त न्यायिक अधिकारियों की बैठक का आयोजन वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से किया गया।
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव विवेक शुक्ला के द्वारा बैठक में अधिक से अधिक राजीनामा योग्य प्रकरणों के सूचना पत्र जारी करने, सूचना पत्रों की तामीली सुनिश्चित कराने एवं प्रकरणों को निराकृत कराने हेतु निर्देशित किया गया।अधिकारियों को पक्षकारों एवं अधिवक्ताओं के साथ प्री-सिटिंग कर प्रकरणों के निराकरण हेतु विशेष प्रयास करने हेतु भी बैठक में कहा गया।
उल्लेखनीय है कि लोक अदालत में राजीनामा योग्य दाण्डिक प्रकरण, चेक अनादरण धारा 138 से संबंधित प्रकरण, बैंक वसूली प्रकरण, मोटर दुर्घटना दावा, वैवाहिक प्रकरण, श्रम विवाद, भूमि अधिग्रहण, सिविल प्रकरण एवं बिजली व पानी के बिल से संबंधित प्रकरणों का निराकरण आपसी राजीनामा, सुलह-समझौता के माध्यम से किया जायेगा।उल्लेखनीय है कि विद्युत, पानी, सम्पत्ति कर आदि के प्रकरणों में शासन के नियमानुसार छूट प्रदान की जाती है,जिसका लाभ लोक अदालत के दिवस पर ही प्रदान किया जाता है।
नेशनल लोक अदालत को सफल बनाने के लिये एवं अधिक से अधिक प्रकरणों का निराकरण राजीनामा के आधार पर किये जाने हेतु जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अनूपपुर के अध्यक्ष एवं प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सिकंदर सिंह परमार के निर्देशानुसार समस्त न्यायिक अधिकारियों की बैठक का आयोजन वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से किया गया।
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव विवेक शुक्ला के द्वारा बैठक में अधिक से अधिक राजीनामा योग्य प्रकरणों के सूचना पत्र जारी करने, सूचना पत्रों की तामीली सुनिश्चित कराने एवं प्रकरणों को निराकृत कराने हेतु निर्देशित किया गया।अधिकारियों को पक्षकारों एवं अधिवक्ताओं के साथ प्री-सिटिंग कर प्रकरणों के निराकरण हेतु विशेष प्रयास करने हेतु भी बैठक में कहा गया।
उल्लेखनीय है कि लोक अदालत में राजीनामा योग्य दाण्डिक प्रकरण, चेक अनादरण धारा 138 से संबंधित प्रकरण, बैंक वसूली प्रकरण, मोटर दुर्घटना दावा, वैवाहिक प्रकरण, श्रम विवाद, भूमि अधिग्रहण, सिविल प्रकरण एवं बिजली व पानी के बिल से संबंधित प्रकरणों का निराकरण आपसी राजीनामा, सुलह-समझौता के माध्यम से किया जायेगा।उल्लेखनीय है कि विद्युत, पानी, सम्पत्ति कर आदि के प्रकरणों में शासन के नियमानुसार छूट प्रदान की जाती है,जिसका लाभ लोक अदालत के दिवस पर ही प्रदान किया जाता है।
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