(हिमांशू बियानी/जिला ब्यूरो)
अनूपपुर (अंंचलधारा) मध्यप्रदेश सम्पत्ति विरूपण निवारण अधिनियम 1994 की धारा-3 में यह प्रावधान है कि किसी स्वामी की लिखित अनुज्ञा के बिना सार्वजनिक सम्पत्ति को स्याही, खड़िया रंग या किसी अन्य पदार्थों से लिखकर या चिन्हित करके उसे विरूपित किया जाना अनुमत नहीं है।
इन प्रावधानों का उल्लंघन किया जाना दण्डनीय है।उक्ताशय की जानकारी देते हुए कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी सुश्री सोनिया मीना ने निर्देशित किया है कि जनपद पंचायत कोतमा के ग्राम पंचायत सारंगगढ़, खमरौध, गोड़ारू, सिलपुर, विचारपुर, बगैहाटोला, बेलियाछोट तथा जनपद पंचायत अनूपपुर के ग्राम पंचायत कदमटोला, अमलई, पोंड़ी, दारसागर, बाड़ीखार, सेमरा, रेऊला, बम्हनी के रिक्त वार्डों में पंच पद हेतु एवं जनपद पंचायत जैतहरी के ग्राम पंचायत चकेठी में सरपंच पद व ग्राम पंचायत देवरी के रिक्त वार्डों में पंच पद के आम निर्वाचन 2022 के दौरान शासकीय सार्वजनिक सम्पत्तियों यथा कार्यालय, विद्यालय भवन, संरचना, दीवार, वृक्ष, बाड़, विद्युत खम्भा या अन्य किसी परिनिर्माण पर किसी प्रकार का विरूपण किया जाना पूर्णतः प्रतिबंधित है अर्थात् शासकीय सम्पत्तियों पर कोई राजनैतिक दल, अभ्यर्थी या अन्य कोई व्यक्ति किसी प्रकार का इश्तहार, विज्ञापन, झण्डे, बैनर या प्रचार सामग्री, दीवार लेखन आदि नहीं करेगा।
सम्पत्ति विरूपण निवारण अधिनियम 1994 के प्रावधानों का सम्यक पालन सुनिश्चित करने के लिए सम्पत्ति विरूपण निवारण दल गठित किए गए हैं। इन दलों का कर्त्तव्य होगा कि शासकीय, सार्वजनिक सम्पत्ति पर किसी प्रकार का विरूपण पाए जाने पर उसे तत्काल हटाने की कार्यवाही करेंगे तथा हटाने में हुआ व्यय दोषी पाए जाने वाले व्यक्ति से भू-राजस्व की बकाया के रूप में वसूली योग्य होगा। सम्पत्ति विरूपित करने वाले व्यक्ति के विरूद्ध एफ.आई.आर. दर्ज कराने की कार्यवाही की जाएगी। निजी सम्पत्तियों पर किसी प्रकार की प्रचार सामग्री चिपकाना, दीवार लेखन आदि भी उक्त अधिनियम के तहत प्रतिबंधित है। यदि कोई अभ्यर्थी या अन्य कोई व्यक्ति किसी निजी सम्पत्ति पर कोई प्रचार सामग्री लगाना चाहता है, तो उसे सम्पत्ति के स्वामी से लिखित अनुमति प्राप्त कर रिटर्निंग अधिकारी के कार्यालय में अनुमति पत्र की छायाप्रति प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी सुश्री सोनिया मीना ने निर्देशित किया है कि अनुविभागीय दण्डाधिकारी, तहसीलदार, नायब तहसीलदार अपने-अपने क्षेत्र अंतर्गत सम्पत्ति विरूपण निवारण नियम 1994 के प्रावधानों का पालन सुनिश्चित कराने व कार्यवाही हेतु उत्तरदायी होंगे। उन्होंने संबंधित नोडल अधिकारियों को निर्देशित किया है कि वे अपने क्षेत्र अंतर्गत टीम के सदस्यों के साथ सम्पत्ति विरूपण हटाने की दिन-प्रतिदिन की कार्यवाही सुनिश्चित करेंगे तथा हटाये गये सम्पत्ति विरूपण का दैनिक प्रतिवेदन निर्धारित प्रारूप पर नोडल अधिकारी अधीक्षक भू-अभिलेख को जिला निर्वाचन कार्यालय में उपलब्ध करायेंगे।
इन प्रावधानों का उल्लंघन किया जाना दण्डनीय है।उक्ताशय की जानकारी देते हुए कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी सुश्री सोनिया मीना ने निर्देशित किया है कि जनपद पंचायत कोतमा के ग्राम पंचायत सारंगगढ़, खमरौध, गोड़ारू, सिलपुर, विचारपुर, बगैहाटोला, बेलियाछोट तथा जनपद पंचायत अनूपपुर के ग्राम पंचायत कदमटोला, अमलई, पोंड़ी, दारसागर, बाड़ीखार, सेमरा, रेऊला, बम्हनी के रिक्त वार्डों में पंच पद हेतु एवं जनपद पंचायत जैतहरी के ग्राम पंचायत चकेठी में सरपंच पद व ग्राम पंचायत देवरी के रिक्त वार्डों में पंच पद के आम निर्वाचन 2022 के दौरान शासकीय सार्वजनिक सम्पत्तियों यथा कार्यालय, विद्यालय भवन, संरचना, दीवार, वृक्ष, बाड़, विद्युत खम्भा या अन्य किसी परिनिर्माण पर किसी प्रकार का विरूपण किया जाना पूर्णतः प्रतिबंधित है अर्थात् शासकीय सम्पत्तियों पर कोई राजनैतिक दल, अभ्यर्थी या अन्य कोई व्यक्ति किसी प्रकार का इश्तहार, विज्ञापन, झण्डे, बैनर या प्रचार सामग्री, दीवार लेखन आदि नहीं करेगा।
सम्पत्ति विरूपण निवारण अधिनियम 1994 के प्रावधानों का सम्यक पालन सुनिश्चित करने के लिए सम्पत्ति विरूपण निवारण दल गठित किए गए हैं। इन दलों का कर्त्तव्य होगा कि शासकीय, सार्वजनिक सम्पत्ति पर किसी प्रकार का विरूपण पाए जाने पर उसे तत्काल हटाने की कार्यवाही करेंगे तथा हटाने में हुआ व्यय दोषी पाए जाने वाले व्यक्ति से भू-राजस्व की बकाया के रूप में वसूली योग्य होगा। सम्पत्ति विरूपित करने वाले व्यक्ति के विरूद्ध एफ.आई.आर. दर्ज कराने की कार्यवाही की जाएगी। निजी सम्पत्तियों पर किसी प्रकार की प्रचार सामग्री चिपकाना, दीवार लेखन आदि भी उक्त अधिनियम के तहत प्रतिबंधित है। यदि कोई अभ्यर्थी या अन्य कोई व्यक्ति किसी निजी सम्पत्ति पर कोई प्रचार सामग्री लगाना चाहता है, तो उसे सम्पत्ति के स्वामी से लिखित अनुमति प्राप्त कर रिटर्निंग अधिकारी के कार्यालय में अनुमति पत्र की छायाप्रति प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी सुश्री सोनिया मीना ने निर्देशित किया है कि अनुविभागीय दण्डाधिकारी, तहसीलदार, नायब तहसीलदार अपने-अपने क्षेत्र अंतर्गत सम्पत्ति विरूपण निवारण नियम 1994 के प्रावधानों का पालन सुनिश्चित कराने व कार्यवाही हेतु उत्तरदायी होंगे। उन्होंने संबंधित नोडल अधिकारियों को निर्देशित किया है कि वे अपने क्षेत्र अंतर्गत टीम के सदस्यों के साथ सम्पत्ति विरूपण हटाने की दिन-प्रतिदिन की कार्यवाही सुनिश्चित करेंगे तथा हटाये गये सम्पत्ति विरूपण का दैनिक प्रतिवेदन निर्धारित प्रारूप पर नोडल अधिकारी अधीक्षक भू-अभिलेख को जिला निर्वाचन कार्यालय में उपलब्ध करायेंगे।
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