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उपभोक्ता जिला,राज्य एवं राष्ट्रीय आयोग से क्षतिपूर्ति की राशि प्राप्त कर सकता है कार्यशाला में दी गई जानकारी

 

(हिमांशू बियानी/जिला ब्यूरो)

अनूपपुर (अंंचलधारा) राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस पर शनिवार को कलेक्ट्रेट स्थित सोन सभागार में कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें उपभोक्ताओं को उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम-2019 के प्रावधानों के तहत प्राप्त अधिकारों की जानकारी दी गई।कार्यक्रम के मुख्य अतिथि अपर कलेक्टर सरोधन सिंह थे। इस अवसर पर जिला आपूर्ति अधिकारी एस.एल.प्रजापति,कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी सीमा सिन्हा, खाद्य विभाग के अधिकारी-कर्मचारी सहित उपभोक्तागण उपस्थित थे।  
               कार्यशाला में खाद्य विभाग के अधिकारियों द्वारा उपभोक्ताओं को जागरूकता के तहत उनके अधिकारों की जानकारी देते हुए बताया गया कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम-2019 के अनुसार कोई व्यक्ति जो अपने उपयोग के लिए सामान अथवा सेवाएं खरीदता है वह उपभोक्ता है। बताया गया कि माल खरीदते समय देखें कि तौल के बाट/इलेक्ट्रॉनिक कांटे सही हो वे लोहे के पत्थर के बने न हो, उन पर नापतौल विभाग की प्रमाणित सील लगी हो। मिट्टी तेल, दूध अथवा तरल पदार्थ खरीदते समय देखें कि माप पिचका न हो उसके अन्दर रबरिया टीन की पैकिंग लगाकर छोटा तो नही किया गया है। साथ ही उड़लते समय पूरा खाली हो जाना चाहिए। तराजू पर सील लगी हो उसे स्टैण्ड पर लगाकर उपयोग किया जा रहा हो उसमें पसंगा न लगे तराजू के नीचे चुम्बक न लगी हो। 
                  कार्यशाला में उपभोक्ताओं को बताया गया कि उपभोक्ता सामग्री अथवा सेवाओं में कमी होने पर क्षतिपूर्ति प्राप्त करने हेतु 01 करोड़ तक या कम हर्जाने के लिए जिला उपभोक्ता फोरम, 01 करोड़ से अधिक एवं 10 करोड़ से कम के लिए राज्य आयोग तथा 10 करोड़ से अधिक हर्जाने के लिए राष्ट्रीय आयोग मे शिकायत कर सकते हैं  मामला साबित होने पर क्षतिपूर्ति भी प्राप्त कर सकते हैं।

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