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जनजागरूकता रथ द्वारा जैतहरी एवं पुष्पराजगढ़ जनपद के विभिन्न ग्रामों में पेसा कानून के बारे में दी गई जानकारी

 

(हिमांशू बियानी/जिला ब्यूरो)

अनूपपुर (अंंचलधारा) पेसा नियम के प्रचार-प्रसार के लिए कलेक्टर सुश्री सोनिया मीना द्वारा रवाना किए गए जन जागरूकता रथ द्वारा जिले के जनपद पंचायत पुष्पराजगढ़ तथा जैतहरी के विभिन्न ग्रामों में पहुंचकर ग्रामीणों को पेसा कानून के संबंध में जानकारी दी गई।जनजागरूकता रथ द्वारा पेसा एक्ट की जानकारी देते हुए बताया गया कि पेसा एक्ट यानि पंचायतों के प्रावधान (अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार) अधिनियम, 1996 भारत के अनुसूचित क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए पारंपरिक ग्राम सभाओं के माध्यम से स्वशासन सुनिश्चित करने के लिए भारत सरकार द्वारा अधिनियमित एक कानून है, इसमें अनुसूचित क्षेत्रों की ग्रामसभा को सशक्त बनाया गया है। जनजाति वर्ग के व्यक्ति की भूमि पर किसी गैर जनजाति व्यक्ति ने अनाधिकृत कब्जा कर रखा है, तो ग्रामसभा को उसे हटवाकर मूल व्यक्ति को दिलाने का अधिकार दिया गया है। ग्रामसभा की सहमति के बिना अनुसूचित क्षेत्रों में नई शराब दुकान नहीं खुलेगी। भूमि अधिग्रहण के पहले भी सहमति लेनी होगी। स्थानीय पुलिस स्टेशन में ग्राम के व्यक्ति से संबंधित कोई भी प्राथमिक सूचना दर्ज होती है, तो इसकी सूचना ग्रामसभा को देनी होगी। जमीन- भू-अर्जन के लिए ग्रामसभा की सहमति जरूरी जैसे अन्य महत्वपूर्ण जानकारियों से जनजागरूकता रथ द्वारा ग्रामीणों को अवगत कराया गया।

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