(हिमांशू बियानी/जिला ब्यूरो)
अनूपपुर (अंंचलधारा) कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी सुश्री सोनिया मीना ने बताया है कि मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग भोपाल द्वारा पंचायतों के आम,उप निर्वाचन-2022 (उत्तरार्द्ध) की घोषणा की गई है,जिसके अनुसार 05 जनवरी 2023 को जनपद पंचायत कोतमा के ग्राम पंचायत सारंगगढ़,खमरौध,गोड़ारू,सिलपुर,विचारपुर,बगैहाटोला, बेलियाछोट तथा जनपद पंचायत अनूपपुर के ग्राम पंचायत कदमटोला,अमलई,पोंड़ी,दारसागर,बाड़ीखार,सेमरा,रेऊला, बम्हनी के रिक्त वार्डों में पंच पद हेतु एवं जनपद पंचायत जैतहरी के ग्राम पंचायत चकेठी में सरपंच पद व ग्राम पंचायत देवरी के रिक्त वार्डों में पंच पद हेतु मतदान सम्पन्न होना है।निर्वाचन की घोषणा होने से आचार संहिता प्रभावशील हो गई है।निर्वाचन के दौरान उक्त ग्राम पंचायतों की सीमाओं में शस्त्र अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा अपने आग्नेयास्त्रों शस्त्र का दुरूपयोग कर लोक शांति एवं व्यवस्था भंग की जा सकती है और अत्यावश्यक परिस्थितियों में इन समस्त अनुज्ञप्तिधारियों को कारण बताओ नोटिस देकर सुनना संभव नहीं है।इसलिए कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी सुश्री सोनिया मीना ने लोक शांति एवं सुव्यवस्था बनाये रखने हेतु आयुध अधिनियम 1959 की धारा 17 (3) (बी) के तहत जनपद पंचायत कोतमा के ग्राम पंचायत सारंगगढ़, खमरौध, गोड़ारू, सिलपुर, विचारपुर, बगैहाटोला,बेलियाछोट तथा जनपद पंचायत अनूपपुर के ग्राम पंचायत कदमटोला, अमलई, पोंड़ी, दारसागर, बाड़ीखार, सेमरा, रेऊला, बम्हनी एवं जनपद पंचायत जैतहरी के ग्राम पंचायत चकेठी, देवरी की सीमा में अनुज्ञप्तिधारियों के पक्ष में स्वीकृत शस्त्र अनुज्ञा पत्रों को पंचायतों के आम निर्वाचन वर्ष-2022 के आदर्श आचार संहिता के प्रभावशील होने से लेकर 11 जनवरी 2023 तक के लिए तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है।उन्होंने अनुज्ञप्तिधारियों को आदेश दिया है कि वे उनके पक्ष में स्वीकृत शस्त्र अपने निकटतम थाने में तत्काल जमा करायें।यह आदेश सुरक्षा हेतु सार्वजनिक एवं निजी प्रतिष्ठानों के पक्ष में स्वीकृत शस्त्र अनुज्ञा पत्रों पर लागू नहीं होगा।

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