(हिमांशू बियानी/जिला ब्यूरो)
अनूपपुर (अंंचलधारा) अपर सत्र न्यायाधीश राजेन्द्रग्राम अविनाश शर्मा जिला-अनूपपुर (म.प्र.) के न्यायालय के द्वारा राजेन्द्रग्राम के अप.क्र. 18/2020 धारा 376 (2)(जे), 376-डी, 376 (3), 506 भाग-2 भादवि एवं 3/4, 5/6 पॉक्सो एक्ट आरोपीगण ललेश उर्फ लवकेश महरा, उम्र-29 वर्ष पिता रघुनंदन महरा एवं रामनरेश महरा पिता शिवप्रसाद महरा, उम्र-26 वर्ष निवासी ग्राम-करौंदी, थाना-राजेन्द्रग्राम, जिला-अनूपपुर (म.प्र.) को 20-20 वर्ष के कठोर कारावास एवं 15-15 हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।
प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी हेमंत अग्रवाल, विशेष (पॉक्सो) लोक अभियोजक राजेन्द्रग्राम द्वारा की गई।
घटना इस प्रकार है कि पीड़िता 15 वर्ष से कम उम्र की बच्ची थी जिसकी मां की मृत्यु हो जाने से वह करीब 2-3 वर्षों से अपनी नानी एवं बड़े भाई के साथ रहती थी। दिनांक 20/01/2020 को रात्रि करीब 8.30 बजे रात को जब वह घर में अकेली थी और निस्तार के लिये बाहर निकली तो ललेश व रामनरेश आये और जबरदस्ती पकड़कर खेत तरफ नहर के पास ले गये और ललेश उसे जमीन पर पटक दिया,रामनरेश उसका दोनों हाथ पकड़ा हुआ था,ललेश ने उसके साथ जबरदस्ती बलात्कार किया और किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी दी।बाद में बच्ची द्वारा सभी बातें अपने परिवारजन को बताई।जिस पर दिनांक 22/01/2022 को थाना राजेन्द्रग्राम में अभियुक्तगण के विरूद्ध एफआईआर दर्ज की गई।प्रकरण में विवेचना उप.नि. दयावती मरावी द्वारा की गई।
प्रकरण नाबालिक बच्ची के साथ गैंगरेप से संबंधित होकर गंभीर प्रकृति था।न्यायालय में पीड़िता एवं उसके पिता ने घटना का समर्थन नहीं किया।प्रकरण में डीएनए रिपोर्ट पॉजीटिव प्राप्त हुई थी।डीएनए रिपोर्ट से आरोपी ललेश के द्वारा बलात्कार की पुष्टि हुई।हेमंत अग्रवाल विशेष लोक अभियोजक पॉक्सो द्वारा परिस्थितिजन्य साक्ष्य व डीएनए रिपोर्ट धनात्मक आने के आधार पर घटना के संबंध में तर्क प्रस्तुत किए।माननीय न्यायालय द्वारा तर्कों एवं साक्ष्यों से सहमत होकर आरोपीगण ललेश उर्फ लवकेश महरा एवं रामनरेश महरा को 20-20 वर्ष के सश्रम करावास एवं 15-15 हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।
प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी हेमंत अग्रवाल, विशेष (पॉक्सो) लोक अभियोजक राजेन्द्रग्राम द्वारा की गई।
घटना इस प्रकार है कि पीड़िता 15 वर्ष से कम उम्र की बच्ची थी जिसकी मां की मृत्यु हो जाने से वह करीब 2-3 वर्षों से अपनी नानी एवं बड़े भाई के साथ रहती थी। दिनांक 20/01/2020 को रात्रि करीब 8.30 बजे रात को जब वह घर में अकेली थी और निस्तार के लिये बाहर निकली तो ललेश व रामनरेश आये और जबरदस्ती पकड़कर खेत तरफ नहर के पास ले गये और ललेश उसे जमीन पर पटक दिया,रामनरेश उसका दोनों हाथ पकड़ा हुआ था,ललेश ने उसके साथ जबरदस्ती बलात्कार किया और किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी दी।बाद में बच्ची द्वारा सभी बातें अपने परिवारजन को बताई।जिस पर दिनांक 22/01/2022 को थाना राजेन्द्रग्राम में अभियुक्तगण के विरूद्ध एफआईआर दर्ज की गई।प्रकरण में विवेचना उप.नि. दयावती मरावी द्वारा की गई।
प्रकरण नाबालिक बच्ची के साथ गैंगरेप से संबंधित होकर गंभीर प्रकृति था।न्यायालय में पीड़िता एवं उसके पिता ने घटना का समर्थन नहीं किया।प्रकरण में डीएनए रिपोर्ट पॉजीटिव प्राप्त हुई थी।डीएनए रिपोर्ट से आरोपी ललेश के द्वारा बलात्कार की पुष्टि हुई।हेमंत अग्रवाल विशेष लोक अभियोजक पॉक्सो द्वारा परिस्थितिजन्य साक्ष्य व डीएनए रिपोर्ट धनात्मक आने के आधार पर घटना के संबंध में तर्क प्रस्तुत किए।माननीय न्यायालय द्वारा तर्कों एवं साक्ष्यों से सहमत होकर आरोपीगण ललेश उर्फ लवकेश महरा एवं रामनरेश महरा को 20-20 वर्ष के सश्रम करावास एवं 15-15 हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।
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