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दो पार्षदों को पार्षद पद से अयोग्य घोषित करने नपा.सीएमओ अनूपपुर ने कलेक्टर को लिखा पत्र

 

(हिमांशू बियानी/जिला ब्यूरो) 

अनूपपुर (अंंचलधारा) मुख्य नगरपालिका अधिकारी ज्योति सिंह ने कलेक्टर अनूपपुर को पत्र लिखकर नगर पालिका परिषद के निर्वाचित होकर आए दो पार्षदों को अयोग्य घोषित करने के लिए पत्र लिखा है।उन्होंने वार्ड क्रमांक 11 एवं वार्ड क्रमांक 09 के पार्षद के संबंध में लेख किया है कि प्रेसीडेन्ट इन काउन्सिल की बैठक में अन्य व्यक्ति की ओर से विधिक कार्यवाही में परिषद के विरूद्ध कार्य करने एवं अशोभनीय आचरण के कारण म.प्र. नगर पालिका अधिनियम 1961 की धारा 41 (02) के तहत् पार्षद पद से अयोग्य घोषित करें।
                       उन्होंने बताया कि दिनांक 22/11/2022 को प्रेसीडेन्ट इन काउन्सिल की बैठक नियत थी।काउन्सिल की बैठक में पूर्व से एजेण्डा नियत था,जिसकी सूचना प्रेसीडेन्ट इन काउन्सिल के सदस्यों को दी गई थी।बैठक प्रारम्भ होते ही पार्षद वार्ड क्रमांक 11 एवं पार्षद वार्ड क्रमांक 09 द्वारा अतिरिक्त एजेण्डा सहायक लेखाधिकारी को निलंबित करने एवं कर्मचारियों के प्रभार फेरबदल के संबंध में तथा गजाला परवीन सहायक राजस्व निरीक्षक जिन्हें अनाधिकृत व्यक्ति राजबलि साहू से राजस्व का कार्य कराने, प्रधानमंत्री आवास योजना में हितग्राहियों से राशि लेने, अवैध भवन निर्माण में बढ़ावा ,सम्पत्तिकर की राशि ज्यादा लेकर कम राशि की रसीद काटने, राजनीतिक गतिविधियों में संलग्न रहने तथा भवन निर्माण में अवैध रूप से मनमाने हेतु राशि लेने के आरोप में निलंबित किया गया था,का पक्ष लेकर गाली गलौज करने लगे तथा टेबल ठोकने लगे।मैं महिला कर्मचारी हूं,उन दोनो पार्षदों ने अभद्रता पूर्वक अशोभनीय आचरण प्रदर्शित किया है।मेरे द्वारा स्पष्ट बताया गया कि, कर्मचारियों को प्रभार देना मुख्य नगर पालिका अधिकारी का दायित्व होता है।राजकुमार गुप्ता जो कि सहायक लेखा अधिकारी है।म.प्र.नगर पालिका लेखा एवं वित्त सेवा के कर्मचारी है।जिनके विरूद्ध कार्यवाही करना राज्य शासन में नियत है सर्व प्रथम कारण बताओं सूचना जारी की जायेगी एवं आरोप सिद्ध होने पर कार्यवाही हेतु शासन को प्रस्तावित किया जायेगा।इसी प्रकार हेमन्त गौतम सफाई प्रभारी (दै.वे.) के विरूद्ध बिना आरोप के सेवा समाप्त हेतु लड़ाई झगड़ा करने लगे,जिससे मुझे बैठक बीच में ही छोड़कर उठना पड़ा।अतःआपसे अनुरोध है कि, कार्यालयीन कार्य में बाधा डालने एवं परिषद विरूद्ध कार्य करने तथा अशोभनीय आचरण के कारण पार्षद वार्ड क्रमांक 11 एवं पार्षद वार्ड क्रमांक 09 के विरूद्ध म.प्र. नगर पालिका अधिनियम 1961 की धारा 41 (02) के तहत् पार्षद पद से अयोग्य करने की महती कृपा करें तथा वैधानिक कार्यवाही हेतु सम्प्रेषित है। उन्होंने इसकी प्रतिलिपि आयुक्त महोदय, नगरीय प्रशासन एवं विकास भोपाल,आर.के. कार्तिकेय, उप सचिव,नगरीय आवास एवं विकास मंत्रालय भोपाल,पुलिस अधीक्षक जिला अनूपपुर (म.प्र.),थाना प्रभारी सिटी कोतवाली अनूपपुर,अध्यक्ष महोदया नगर पालिका परिषद अनूपपुर को भी प्रेषित किया है।

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