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पारिवारिक विवाद में बहु की हत्या करने वाले सास-ससुर को न्यायालय ने सुनाया आजीवन कारावास की सजा

 

(हिमांशू बियानी/जिला ब्यूरो) 

अनूपपुर (अंंचलधारा) न्यायालय द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश अनूपपुर आर.पी.सेवेतिया जिला अनूपपुर (म.प्र.) के न्यायालय के दाण्डिक प्रकरण क्र. 287 / 21 थाना कोतवाली अनूपपुर के अपराध क्र. 76/21 धारा 307, 302 सहपठित धारा 34 भादवि के आरोपीगण बच्चू लाल कचेर पिता स्व.लल्लीराम कचेर उम्र 70 वर्ष,मगनबाई पति बच्चूलाल कचेर उम्र 68 वर्ष दोनों निवासी वार्ड क्र.13 पुरानी बस्ती,थाना कोतवाली अनूपपुर जिला अनूपपुर को आजीवन कारावास एवं 5000-5000 रुपए जुर्माने के दण्ड से दण्डित किया है।प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी अपर लोक अभियोजक सुधा शर्मा द्वारा की गयी है।
                        अभियोजन मीडिया प्रभारी राकेश कुमार पाण्डेय ने निर्णय की जानकारी देते हुए बताया कि दिनांक 08/02/2021 के शाम करीब 07.00 बजे से 07.30 बजे के मध्य वार्ड क्र.13 पुरानी बस्ती,अनूपपुर निवासी मृतिका सुलोचना को पारिवारिक विवाद के कारण उसके सास-ससुर द्वारा उसके उपर ज्वलनशील तरल पदार्थ डालकर माचिस की तीली से जलाकर आग लगा दी।जिसकी गुहार पर उसके पति व लडके ने उसे बचाकर ईलाज हेतु अस्पताल में भर्ती कराया।जिसकी सूचना चिकित्सक द्वारा पुलिस को दी गई तथा पुलिस के निवेदन पर कार्यपालन मजिस्ट्रेट द्वारा मरीज की कथन देने की स्थिति होने पर उसके कथन अंकित कराए गए।परंतु ईलाज में सुधार न होने पर उसकी स्थिति गंभीर होने पर उसे ईलाज हेतु शहडोल और बाद में शहडोल से जबलपुर भेजा गया जहां पर ईलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गई।जिसकी सूचना प्राप्त होने पर लाइगंज थाने की पुलिस ने मर्ग कायम कर उपस्थित पंचों के समक्ष शव का पंचायतनामा तैयार कर शव प्रतिच्छेदन हेतु भेजकर उसकी रिपोर्ट प्राप्त होने पर मर्ग डायरी सहित मामला अनूपपुर थाने से संबंधित होने के कारण थाना अनूपपुर भेजा गया। जिसके आधार पर अनूपपुर पुलिस के द्वारा विधिवत मामला विवेचना में लेते हुए अनुसंधान समाप्ति पर अभियोग पत्र माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया।जहां विचारण उपरान्त माननीय न्यायालय ने आरोपीगण को दोषी पाते हुए उपरोक्त दण्ड से दण्डित किया है।

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