शांति व्यवस्था कायम रखने में
सहयोग दें- अभिषेक राजन
(हिमांशू बियानी/जिला ब्यूरो) अनूपपुर (अंंचलधारा) अपर कलेक्टर एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी सरोधन सिंह की अध्यक्षता में आज कलेक्ट्रेट स्थित नर्मदा सभागार में स्टैंडिंग कमेटी की बैठक आयोजित हुई। बैठक में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अभिषेक राजन, विभिन्न राजनैतिक दलों के पदाधिकारी, ई-गवर्नेंस के जिला प्रबंधक विकास सिंह, पीआरओ अमित श्रीवास्तव, जिला निर्वाचन कार्यालय के संजय निगम, श्री फूल सिंह उपस्थित थे।
अपर कलेक्टर ने कहा कि शांतिपूर्ण, निष्पक्ष एवं पारदर्शी निर्वाचन हेतु सभी राजनीतिक दल सहयोग करें। जिससे नगरीय निकायों (कोतमा, बिजुरी, बरगवां) में निर्वाचन प्रक्रिया संपन्न कराया जा सके।
अपर कलेक्टर ने राजनैतिक दलों को आदर्श आचरण संहिता के बारे में जानकारी प्रदान करते हुए कहा कि आम निर्वाचन 2022 की घोषणा के उपरांत चुनाव कार्यक्रम की घोषणा के साथ यह अनूपपुर जिले के नगरीय क्षेत्रों (कोतमा, बिजुरी, बरगवां) में राजनैतिक पार्टियां तथा व्यक्तियों द्वारा जुलूस, जनसंपर्क, आमसभाएं इत्यादि गतिविधियां तेजी से प्रारंभ कर दी है, जिसमें काफी अधिक संख्या में व्यक्ति सम्मिलित हो रहे हैं, जिससे जनसमूह के एक स्थान पर जमा होने, जुलूस निकालने राजनैतिक दलों एवं व्यक्तियों द्वारा जन समूह के मध्य उत्तेजक वक्तव्य देने की आशंका से जन आक्रोश उत्पन्न होकर कोई भी अप्रिय घटना घटित हो सकती है। इसी प्रकार बाहरी व्यक्तियों के क्षेत्र में प्रवेश से मतदान प्रक्रिया को दूषित होने की आशंका भी उत्पन्न हो सकती है। अतएव इस बात का समाधान हो जाता है कि जिले की राजस्व सीमाओं के भीतर नगरीय निकायों के आम निर्वाचन 2022 की प्रक्रिया के सुचारू रूप से संचालन कानून व्यवस्था लोक परिशांति एवं आपसी सद्भाव बनाए रखने के उद्देश्य से धरनों, जुलूसों, आम सभाओं बाहरी व्यक्तियों के आगमन के परिप्रेक्ष्य में प्रतिबंधात्मक आदेश प्रसारित किया गया है। उन्होंने कहा कि इस हेतु अनूपपुर जिले के नगरीय क्षेत्रों (कोतमा, बिजुरी, बरगवां) में दंड प्रक्रिया संहिता 1993 की धारा 144 के अधीन प्रतिबंधात्मक आदेश प्रसारित किया है।
उन्होंने बताया कि इसी प्रकार जिले में आदर्श आचार संहिता, कोलाहल नियंत्रण अधिनियम, धारा 144 सहित जिले में लागू अन्य धाराओं का भी कड़ाई से पालन कराना सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि रैली, वाहन रैली, ध्वनि विस्तारक यंत्र, सभा एवं आम सभा हेतु संबंधित अनुविभागीय दण्डाधिकारी से अनुमति प्राप्त करनी होगी, जिसमें ठेला गाड़ी पर लगे लाउड स्पीकर भी सम्मिलित होंगे। कोई भी व्यक्ति, अभ्यर्थी तथा राजनैतिक दल सक्षम अधिकारी संबंधित अनुविभागीय अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट की 48 घंटे पूर्व अनुमति तथा पुलिस को पूर्व सूचना दिए बिना किसी भी सार्वजनिक स्थान पर ना तो किसी आम सभा का आयोजन करेगा ना ही टेन्ट एवं पण्डाल इत्यादि लगाएगा। इसी प्रकार धारा 144 के संबंध में अन्य प्रतिबंधों के बारे में राजनीतिक दलों को जानकारी प्रदान की।
बैठक में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अभिषेक राजन ने शांति व्यवस्था बनाए रखने हेतु राजनीतिक दलों से अपील की तथा कहा कि सभी लोग नगरीय निकाय का चुनाव पारदर्शी एवं निष्पक्ष तरीके से कराने में जिला प्रशासन का सहयोग प्रदान करें।
अपर कलेक्टर ने कहा कि शांतिपूर्ण, निष्पक्ष एवं पारदर्शी निर्वाचन हेतु सभी राजनीतिक दल सहयोग करें। जिससे नगरीय निकायों (कोतमा, बिजुरी, बरगवां) में निर्वाचन प्रक्रिया संपन्न कराया जा सके।
अपर कलेक्टर ने राजनैतिक दलों को आदर्श आचरण संहिता के बारे में जानकारी प्रदान करते हुए कहा कि आम निर्वाचन 2022 की घोषणा के उपरांत चुनाव कार्यक्रम की घोषणा के साथ यह अनूपपुर जिले के नगरीय क्षेत्रों (कोतमा, बिजुरी, बरगवां) में राजनैतिक पार्टियां तथा व्यक्तियों द्वारा जुलूस, जनसंपर्क, आमसभाएं इत्यादि गतिविधियां तेजी से प्रारंभ कर दी है, जिसमें काफी अधिक संख्या में व्यक्ति सम्मिलित हो रहे हैं, जिससे जनसमूह के एक स्थान पर जमा होने, जुलूस निकालने राजनैतिक दलों एवं व्यक्तियों द्वारा जन समूह के मध्य उत्तेजक वक्तव्य देने की आशंका से जन आक्रोश उत्पन्न होकर कोई भी अप्रिय घटना घटित हो सकती है। इसी प्रकार बाहरी व्यक्तियों के क्षेत्र में प्रवेश से मतदान प्रक्रिया को दूषित होने की आशंका भी उत्पन्न हो सकती है। अतएव इस बात का समाधान हो जाता है कि जिले की राजस्व सीमाओं के भीतर नगरीय निकायों के आम निर्वाचन 2022 की प्रक्रिया के सुचारू रूप से संचालन कानून व्यवस्था लोक परिशांति एवं आपसी सद्भाव बनाए रखने के उद्देश्य से धरनों, जुलूसों, आम सभाओं बाहरी व्यक्तियों के आगमन के परिप्रेक्ष्य में प्रतिबंधात्मक आदेश प्रसारित किया गया है। उन्होंने कहा कि इस हेतु अनूपपुर जिले के नगरीय क्षेत्रों (कोतमा, बिजुरी, बरगवां) में दंड प्रक्रिया संहिता 1993 की धारा 144 के अधीन प्रतिबंधात्मक आदेश प्रसारित किया है।
उन्होंने बताया कि इसी प्रकार जिले में आदर्श आचार संहिता, कोलाहल नियंत्रण अधिनियम, धारा 144 सहित जिले में लागू अन्य धाराओं का भी कड़ाई से पालन कराना सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि रैली, वाहन रैली, ध्वनि विस्तारक यंत्र, सभा एवं आम सभा हेतु संबंधित अनुविभागीय दण्डाधिकारी से अनुमति प्राप्त करनी होगी, जिसमें ठेला गाड़ी पर लगे लाउड स्पीकर भी सम्मिलित होंगे। कोई भी व्यक्ति, अभ्यर्थी तथा राजनैतिक दल सक्षम अधिकारी संबंधित अनुविभागीय अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट की 48 घंटे पूर्व अनुमति तथा पुलिस को पूर्व सूचना दिए बिना किसी भी सार्वजनिक स्थान पर ना तो किसी आम सभा का आयोजन करेगा ना ही टेन्ट एवं पण्डाल इत्यादि लगाएगा। इसी प्रकार धारा 144 के संबंध में अन्य प्रतिबंधों के बारे में राजनीतिक दलों को जानकारी प्रदान की।
बैठक में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अभिषेक राजन ने शांति व्यवस्था बनाए रखने हेतु राजनीतिक दलों से अपील की तथा कहा कि सभी लोग नगरीय निकाय का चुनाव पारदर्शी एवं निष्पक्ष तरीके से कराने में जिला प्रशासन का सहयोग प्रदान करें।
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