(हिमांशू बियानी/जिला ब्यूरो)
अनूपपुर (अंंचलधारा) जिला परिवहन अधिकारी अनूपपुर ने सर्वाेच्च न्यायालय की गाइड लाइन के अनुसार जिले के समस्त स्कूलों एवं महाविद्यालयों के प्रमुखों को निर्देशित किया है कि स्कूल, कालेज में छात्र-छात्राओं को लाने एवं ले जाने के लिये जिन बसों व वाहनों का उपयोग किया जाता है, वे सभी सर्वाेच्च न्यायालय की गाइड लाइन के निर्देशों का पालन करते हुए वाहनों का बीमा, फिटनेस,परमिट,पीयूसी, रजिस्ट्रेशन वैध होना अनिवार्य है।बसों के आगे-पीछे स्कूल बस लिखा होना चाहिए।स्कूली बसों में प्राथमिक चिकित्सा बॉक्स की व्यवस्था करें।प्रत्येक बसों में आग बुझाने के उपकरण लगाएं।अगर किसी एजेंसी से बस अनुबंध पर ली गई है, तो उस पर ‘ऑन स्कूल ड्यिूटी’ लिखी होनी चाहिए। प्रत्येक स्कूल बस में हॉरिजेंटल ग्रिल लगे हो।स्कूल बस पीले रंग का हो, जिसके बीच में नीले रंग की पट्टी पर स्कूल का नाम और फोन नंबर होना चाहिए। बसों के दरवाजे अंदर से बंद होने की व्यवस्था होनी चाहिए। बसों के सीट के नीचे बैग रखने की व्यवस्था होनी चाहिए। चालक का लाइसेंस वैध एवं बैच होने के साथ-साथ कम से कम 05 साल का भारी वाहन चलाने का अनुभव हो।चालक द्वारा यूनिफार्म में वाहन का संचालन किया जाए। किसी भी ड्राइवर को रखने से पहले उसका सत्यापन जरूरी हो एवं बस में कम से कम दो चालक होने चाहिए। चालक का कोई चालान नही होना चाहिए और न ही उसके खिलाफ कोई मामला दर्ज हो। चालक के वाहन यात्रा के समय छात्र-छात्राओं के साथ एक महिला शिक्षक या शिक्षक का होना अनिवार्य है। छात्र-छात्राओं के भविष्य को देखते हुए बैठक क्षमता से अधिक छात्र-छात्राओं का परिवहन कतई नहीं किया जाए अन्यथा शैक्षणिक वाहनों के विरूद्ध कड़ी से कड़ी कार्यवाही की जाएगी।
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