(हिमांशू बियानी/जिला ब्यूरो)
अनूपपुर (अंंचलधारा) माननीय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी राहुल छत्री न्यायाधीश राजेन्द्रग्राम जिला-अनूपपुर (म.प्र.) के न्यायालय के द्वारा थाना राजेन्द्रग्राम के अपराध क्र.159/14 आपराधिक प्रकरण क्र.384/14 धारा 294,323,/34,506 भादवि पारित निर्णय दिनांक 12/07/2022 आरोपीगण नंगू पिता कोलवा प्रसाद महरा आयु 45 वर्ष,शब्दू सिंह पिता कोलवा उम्र 40 वर्ष दोनो निवासी ग्राम जरही थाना राजेन्द्रग्राम जिला अनूपपुर (म.प्र.) अभियुक्त नंगू को भादस.की धारा 323 के तहत 03 माह का सश्रम कारावास व अभियुक्त शब्दू को भादस. की धारा 323 सहपठित धारा 34 के तहत 03 माह का सश्रम कारावास एवं 1000-1000 रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। तथा राज्य की ओर से प्रकरण में सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी नारेन्द्रदास महरा के द्वारा पैरवी की गई।
मीडिया प्रभारी राकेश कुमार पाण्डेय ने बताया कि फरियादी घटना दिनांक 15/07/2014 को सुबह 07.30 बजे अपने झण्डी वाले खेत में पानी देखने के लिए घूम रहा था तभी नंगू महरा व शब्दू महरा आये और उसे गाली देते हुये कहा कि तुम यहां क्यों घूम रहे हो तब उसके द्वारा गाली देने से मना करने पर उन्होने उसके साथ पैनारी से मारपीट की थी हल्ला गुहार की आवाज सुनकर लालमन, संतू एवं इंदियाबाई ने बीच-बचाव किया था, मारपीट से उसे चोटें आई थी आरोपीगण उसे जान से मारने की धमकी दे रहे थे। उक्त सूचना थाना राजेन्द्रग्राम को मिलते ही अभियुक्तगण के विरूद्ध अपराध धारा 294,323, 506,34 भादवि. पंजीबद्ध कर मामले की विवेचना कर विवेचना पश्चात माननीय न्यायालय में अभियोग पत्र प्रस्तुत किया जहां विचारण पश्चात माननीय न्यायालय द्वारा अपराध को प्रमाणित पाते हुये अभियुक्तगणों को भादवि. की धारा 323 एवं सहपठित धारा 34 के तहत 03-03 माह का सश्रम कारावास एवं 1000-1000 रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।
मीडिया प्रभारी राकेश कुमार पाण्डेय ने बताया कि फरियादी घटना दिनांक 15/07/2014 को सुबह 07.30 बजे अपने झण्डी वाले खेत में पानी देखने के लिए घूम रहा था तभी नंगू महरा व शब्दू महरा आये और उसे गाली देते हुये कहा कि तुम यहां क्यों घूम रहे हो तब उसके द्वारा गाली देने से मना करने पर उन्होने उसके साथ पैनारी से मारपीट की थी हल्ला गुहार की आवाज सुनकर लालमन, संतू एवं इंदियाबाई ने बीच-बचाव किया था, मारपीट से उसे चोटें आई थी आरोपीगण उसे जान से मारने की धमकी दे रहे थे। उक्त सूचना थाना राजेन्द्रग्राम को मिलते ही अभियुक्तगण के विरूद्ध अपराध धारा 294,323, 506,34 भादवि. पंजीबद्ध कर मामले की विवेचना कर विवेचना पश्चात माननीय न्यायालय में अभियोग पत्र प्रस्तुत किया जहां विचारण पश्चात माननीय न्यायालय द्वारा अपराध को प्रमाणित पाते हुये अभियुक्तगणों को भादवि. की धारा 323 एवं सहपठित धारा 34 के तहत 03-03 माह का सश्रम कारावास एवं 1000-1000 रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

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