Anchadhara

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हत्‍या करने वाली आरोपिया की जमानत याचिका न्यायालय ने की निरस्‍त

 

(हिमांशू बियानी/जिला ब्यूरो)

अनूपपुर (अंंचलधारा) श्रीमान प्रधान जिला एवं सत्र न्‍यायाधीश  जिला अनूपपुर के न्‍यायालय के द्वारा थाना अमरकंटक के अप.क्र. 238/21 की आरोपी गीताबाई उर्फ गीतांजली बाई पति देव सिंह धुर्वे उम्र 28 वर्ष निवासी ग्राम कण्‍डीकापा थाना करनपठार जिला अनूपपुर म.प्र.की जमानत याचिका न्‍यायालय द्वारा निरस्‍त कर दी गई।राज्‍य की ओर से मामले की पैरवी जिला अभियेाजन अधिकारी रामनरेश गिरि द्वारा की गई।                       अभियोजन कहानी का सक्षिप्‍त विवरण इस प्रकार है कि आरोपी गीता और मृतिका के बीच लडाई झगडा हुआ था जिसमें आरोपी गीता ने मृतिका सोनबाई को जमीन पर गिराकर मारा था जिससे मृतिका के सिर में से खून निकालने के कारण मृतिका की मौत हो गई थी एवं मृतिका की लाश को अपने अन्‍य साथियों के साथ मिलकर गडडे में दफन किया थे।
              राज्‍य की ओर से जमानत आवेदन का लिखित विरोध करते हुए जिला अभियोजन अधिकारी रामनरेश गिरि द्वारा कहा गया कि आवेदिका प्रकरण की मुख्‍य अभियुक्‍त है, उसी के द्वारा मृतिका सोनबाई की हत्‍या कारित की गई है, प्रकरण जघन्‍य एवं सनसनीखेज है, जिसमें 02 आरोपी अभी भी फरार चल रहे है, यदि उसे जमानत का लाभ दिया जाता है तो वह फरार अभियुक्‍तगण का सहयोग लेकर प्रकरण में दस्‍तयाब नही होगी एवं साक्ष्‍य के प्रभावित होने की पूर्ण संभावना है।
              न्‍यायालय द्वारा जिला अभियेाजन अधिकारी के तर्को से सहमत होते हुए आरोपिया की जमानत निरस्‍त कर दी गई।

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