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महिला से बुरी नियत से छेड़छाड़ व मारपीट करने वाले आरोपी को न्यायालय ने सुनाया दो वर्ष का कारावास

  

(हिमांशू बियानी/जिला ब्यूरो)

अनूपपुर (अंंचलधारा) न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी अनूपपुर रामअवतार पटेल के न्यायालय द्वारा थाना कोतवाली अनूपपुर के अपराध क्र 240/17 धारा 354, 294, 323 भादवि में आरोपी विष्णु कुमार साहू पिता गोरेलाल साहू उम्र 35 वर्ष निवासी खांडा थाना कोतवाली अनूपपुर जिला अनूपपुर म.प्र. को दो वर्ष का कारावास सहित कुल 2500 रुपए अर्थदण्ड से दण्डित किया है। मामले में सहायक जिला अभियोजन अधिकारी विशाल खरे द्वारा शासन की ओर से पैरवी की गई। 
      अभियोजन मीडिया प्रभारी राकेश कुमार पाण्डे ने निर्णय की जानकारी देते हुए बताया कि पीडिता दिनांक 02.07.2017 को छिलपा से ग्राम खांडा उसकी सहेली से मिलने जा रही थी कि समय शाम करीब 04.00 बजे शासकीय स्कूनल के पास पहुंची तो मोटर सायकल से ग्राम खांडा का आरोपी विष्णु साहू आया और मोटर सायकल खडी करके बुरी नियत से उसका हाथ पकडा तो वह झटकी तो उसके सीने में हाथ लगाया वह चिल्लाई तो उसे अश्लीोल गालियां देते हुए उसे धक्का  दिया जिससे वह गिर गई, जिससे उसके गले के नीचे, सीने में तथा पीठ में चोट आई। उसकी आवाज सुनकर आस-पास के लोग बीच बचाव करने आये तो आरोपी वहां से भाग गया। पीडिता वहां से अनूपपुर थाने में आकर पूरी घटना बतायी और घटना की रिपोर्ट दर्ज कराई। पीडिता की रिपोर्ट पर पुलिस थाना कोतवाली अनूपपुर द्वारा अपराध क्र. 240/17 अपराध दर्ज कर प्रकरण विवेचना में लिया गया, अभियुक्त को गिरफतार किया गया, अन्वेषण उपरांत अभियुक्त के विरूद्ध अंतिम प्रतिवेदन माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया जहां माननीय न्यायालय ने अपराध प्रमाणित पाते हुए आरोपी को उपरोक्त दण्ड से दण्डित किया है।

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