(हिमांशू बियानी/जिला ब्यूरो)
अनूपपुर (अंंचलधारा) दिनांक 17/03/2022 से 19/03/2022 तक होलिका दहन, धुरेड़ी भाईदूज एवं दिनांक 22/03/2022 को रंगपंचमी का त्यौहार मनाया जाएगा। पुलिस अधीक्षक अनूपपुर अखिल पटेल के मार्गदर्शन में होलिका दहन, धुरेड़ी भाईदूज एवं रंगपंचमी के त्यौहार पर समुचित सुरक्षा व्यवस्था लगाई गई है। सुरक्षा व्यवस्था अनुभागवार व्यवस्था लगाई गई है। प्रत्येक अनुभाग का प्रभारी एसडीओपी को नियुक्त किया गया है तथा सम्पूर्ण सुरक्षा व्यवस्था का प्रभारी अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अनूपपुर को बनाया गया है। 04 डीएसपी स्तर के अधिकारी एवं 10 निरीक्षक सहित 350 का बल सम्पूर्ण सुरक्षा व्यवस्था में लगाया गया है। इसके अतिरिक्त 90 फिक्स पिकेट्स, 50 पुलिस पेट्रोलिंग पार्टी, मार्ग व्यवस्था एवं स्ट्राईकिंग रिजर्व बल के द्वारा भी समस्त होलिका दहन स्थानों, तिराहों चौराहों, बस स्टैण्ड, रेल्वे स्टेशन एवं अन्य प्रमुख स्थानों पर सुरक्षा व्यवस्था लगाई गयी है। होली के दिन आमजन अक्सर रंग खेलने के बाद स्नान आदि करने नदीं-तालाबों में जाते है। इस पर घाटों की सुरक्षा पर भी पुलिस अधीक्षक के द्वारा विशेष बल दिया गया है। घाटों में मोटर बोट, लाईफ जैकेट एवं संकेतक की पर्याप्त व्यवस्था कराई गई है। प्राईवेट गोताखोरों को भी शामिल किया गया है। होली के त्यौहार पर कुछ आसामाजिक तत्व शराब पीकर वाहन चलाते है। पुलिस अधीक्षक के द्वारा समस्त प्रभारी अधिकारियों को चौराहों पर स्टापर लगाकर चेक करने एवं ब्रीथ एनालाईजर से चेक कर वैधानिक कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया गया है।
पुलिस अधीक्षक के द्वारा होली एवं रंग पंचमी के त्यौहार को दृष्टिगत रखते हुए जिले के समस्त थाना प्रभारी को ऐसे स्थान जहॉ विगत 03 वर्षों में आपराधिक घटना घटित हुई है, वहा जनसंवाद की कार्यवाही कराई गयी एवं मिश्रित आबादी वाले स्थानों पर भी जनसंवाद के कार्यक्रम आयोजित कराए गए। थानस्तर पर शांति समिति एवं गणमान्य व्यक्तियों की बैठकें भी आयोजित की गई। थानावार डीजे संचालकों की बैठके आहूत की गई एवं डीजे एवं लाउण्ड स्पीकर संचालकों को माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेशानुसार डीजे संचालन हेतु निर्देशित किया गया। लोक शांति भंग होने की आशंका पर 1007 व्यक्तियों के विरुद्ध धारा 107/116 जा. फौ., 17 व्यक्तियों के विरुद्ध धारा 110 जा. फौ. 51 व्यक्तियों के विरुद्ध धारा 151 जा. फौ. की कार्यवाही कराई गई है एवं अवैध शराब बिक्री करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही करते हुए 83 प्रकरण तैयार किए गए। गुण्डे एवं निगरानी बदमाशों की थानों पर बुलाकर नियमित चेकिंग करायी जा रही है। इसी अनुक्रम में समस्त थानों में अनुविभागीय अधिकारियों, थाना प्रभारी एवं थानें के स्टॉफ के साथ फ्लैग-मार्च किया जा रहा है। फ्लैग-मार्च का उद्देश्य आमजन में पुलिस के प्रति विश्वास पैदा करना है जिससे आमजन निर्भय होकर शांतिपूर्वक होली एवं रंग पंचमी का त्यौहार हर्ष एवं उल्लास के साथ मना सकें।
पुलिस अधीक्षक अनूपपुर अखिल पटेल के द्वारा होली एवं रंगपंचमी के त्यौहार को दृष्टिगत रखते हुए आमजन से अपील की गई है कि किसी व्यक्ति के उपर बिना उसकी इच्छा के रंग वगैरह नहीं डाले। जुलूस में ऐसे गाने न बजाये जाये जिससे दूसरे समुदाय के लोगों की भवनाओं को ठेस पहुंचे। नशें की हालत में वाहन न चालायें। होली के केमिकल रंगों, पेन्ट, वार्निस आदि का कतई प्रयोग न करें। किसी भी व्यक्ति से जबरदस्ती कर चन्दा की बसूली न करें। नशे की हालत में नदीं-तालाबों में स्नानआदि करने से बचे। शांतिपूर्वक होली का त्यौहार मनाएं।
पुलिस अधीक्षक अनूपपुर अखिल पटेल के द्वारा इस संबंध में समस्त राजपत्रित अधिकारियों एवं समस्त प्रभारियों को ब्रीफ किया गया और उन्हे गंभीरता के ड्युटी करने की हिदायत दी गयी।
पुलिस अधीक्षक के द्वारा होली एवं रंग पंचमी के त्यौहार को दृष्टिगत रखते हुए जिले के समस्त थाना प्रभारी को ऐसे स्थान जहॉ विगत 03 वर्षों में आपराधिक घटना घटित हुई है, वहा जनसंवाद की कार्यवाही कराई गयी एवं मिश्रित आबादी वाले स्थानों पर भी जनसंवाद के कार्यक्रम आयोजित कराए गए। थानस्तर पर शांति समिति एवं गणमान्य व्यक्तियों की बैठकें भी आयोजित की गई। थानावार डीजे संचालकों की बैठके आहूत की गई एवं डीजे एवं लाउण्ड स्पीकर संचालकों को माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेशानुसार डीजे संचालन हेतु निर्देशित किया गया। लोक शांति भंग होने की आशंका पर 1007 व्यक्तियों के विरुद्ध धारा 107/116 जा. फौ., 17 व्यक्तियों के विरुद्ध धारा 110 जा. फौ. 51 व्यक्तियों के विरुद्ध धारा 151 जा. फौ. की कार्यवाही कराई गई है एवं अवैध शराब बिक्री करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही करते हुए 83 प्रकरण तैयार किए गए। गुण्डे एवं निगरानी बदमाशों की थानों पर बुलाकर नियमित चेकिंग करायी जा रही है। इसी अनुक्रम में समस्त थानों में अनुविभागीय अधिकारियों, थाना प्रभारी एवं थानें के स्टॉफ के साथ फ्लैग-मार्च किया जा रहा है। फ्लैग-मार्च का उद्देश्य आमजन में पुलिस के प्रति विश्वास पैदा करना है जिससे आमजन निर्भय होकर शांतिपूर्वक होली एवं रंग पंचमी का त्यौहार हर्ष एवं उल्लास के साथ मना सकें।
पुलिस अधीक्षक अनूपपुर अखिल पटेल के द्वारा होली एवं रंगपंचमी के त्यौहार को दृष्टिगत रखते हुए आमजन से अपील की गई है कि किसी व्यक्ति के उपर बिना उसकी इच्छा के रंग वगैरह नहीं डाले। जुलूस में ऐसे गाने न बजाये जाये जिससे दूसरे समुदाय के लोगों की भवनाओं को ठेस पहुंचे। नशें की हालत में वाहन न चालायें। होली के केमिकल रंगों, पेन्ट, वार्निस आदि का कतई प्रयोग न करें। किसी भी व्यक्ति से जबरदस्ती कर चन्दा की बसूली न करें। नशे की हालत में नदीं-तालाबों में स्नानआदि करने से बचे। शांतिपूर्वक होली का त्यौहार मनाएं।
पुलिस अधीक्षक अनूपपुर अखिल पटेल के द्वारा इस संबंध में समस्त राजपत्रित अधिकारियों एवं समस्त प्रभारियों को ब्रीफ किया गया और उन्हे गंभीरता के ड्युटी करने की हिदायत दी गयी।
पुलिस अधीक्षक ने की
जिलेवासियों से अपील
जिलेवासियों से अपील
पुलिस अधीक्षक अनूपपुर अखिल पटेल के द्वारा आगामी होलिका दहन,होली, शब-ए-बारात पर्व के मद्देनजर जिलेवासियों से अपील की गयी है, कि समाजिक सद्भाव एवं आपसी भाईचारा अनूपपुर जिले की गौरवशाली परम्परा रही हैं। हमें इसे आगे भी कायम रखते हुए आगामी होली पर्व के दौरान जिले में आपसी भाईचारा एवं शांति कायम रखना है।पुलिस अधीक्षक अनूपपुर अखिल पटेल के द्वारा होलिका दहन समितियों से आग्रह किया गया है कि होलिका दहन सुरक्षित एवं खुले स्थान पर हो, आस पास बिजली के तार, पैरावट, भूसा, सकरी गलियों में न किया जाए। इसके अलावा बीच सड़क पर भी होलिका न जलावें। जिससें यातायात एवं दुर्घटना से बचा जा सके, साथ ही होली त्यौहार में शहर की सामाजिक सद्भावना को हर हाल मे बनाये रखने का आग्रह भी जिलेवासियों से किया गया है।
होली पर्व के दौरान सोशल मीडिया में कोई आपत्तिजनक सामग्री पोस्ट न करें साथ ही अपने आस पास के लोगों को ऐसा करने से रोकें। अन्यथा उनके विरुद्ध आईटी.एक्ट एवं आईपीसी की धारा के तहत कार्यवाही की जाएगी। फेसबुक, ट्वीटर, व्हाट्सएप में भड़काउ एवं आपत्तिजनक सामग्री पोस्ट करना गंभीर मामला बनता है एवं दण्डनीय अपराध भी हैं। अन्यथा जिला प्रशासन एवं पुलिस प्रशासन की ओर से कार्यवाही की जाएगी।
होली पर्व के दौरान सोशल मीडिया में कोई आपत्तिजनक सामग्री पोस्ट न करें साथ ही अपने आस पास के लोगों को ऐसा करने से रोकें। अन्यथा उनके विरुद्ध आईटी.एक्ट एवं आईपीसी की धारा के तहत कार्यवाही की जाएगी। फेसबुक, ट्वीटर, व्हाट्सएप में भड़काउ एवं आपत्तिजनक सामग्री पोस्ट करना गंभीर मामला बनता है एवं दण्डनीय अपराध भी हैं। अन्यथा जिला प्रशासन एवं पुलिस प्रशासन की ओर से कार्यवाही की जाएगी।
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