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तेजी व लापरवाहीपूर्वक वाहन चलाने वाले व्यक्ति को 01 वर्ष का कारावास एवं अर्थदण्ड


(हिमांशू बियानी/जिला ब्यूरो)

अनूपपुर (अंंचलधारा) माननीय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी सुशील कुमार अग्रवाल राजेन्द्रग्राम जिला-अनूपपुर (म.प्र.) के न्यायालय के द्वारा थाना करनपठार के अपराध क्र. 08/15 आपराधिक प्रकरण क्र. 91/15 धारा 279, 338 भादवि पारित निर्णय दिनांक 23/03/2022 आरोपी घनश्याम सिंह पिता शेर सिंह आयु 33 वर्ष निवासी ग्राम विचारपुर, थाना राजेन्द्रग्राम जिला अनूपपुर (म.प्र.) को धारा 338 भादवि के 01 वर्ष सश्रम कारावास एवं 500 रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। राज्य की ओर से प्रकरण में सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी नारेन्द्रदास महरा के द्वारा पैरवी की गई। 
                     अभियोजन मीडिया प्रभारी राकेश कुमार पाण्डेय ने निर्णय की जानकारी देते हुए बताया कि घटना दिनांक 01/02/2015 को सुबह 07.00 बजे ग्राम टेडी डैम के नीचे नया पुल में आरोपी घनश्याम ने वाहन 709 को तेजी व लापरवाहीपर्वूक चलाकर पलटा दिया जिससे उसमें सवार कन्डेक्टर सुभाष को चोट आई थी, जिसे गाड़ासरई अस्पताल ईलाज हेतु जाया गया जिसकी सूचना थाना करनपठार को मिलते ही थाना करनपठार के द्वारा आरोपी के विरूद्ध अपराध पंजीबद्ध कर मामले की विवेचना कर विवेचना पश्चात् अभियोग पत्र मान्नीय न्यायालय में पेश किया गया। माननीय न्यायालय ने अपराध को प्रमाणित पाते हुये उपरोक्त दण्ड से दण्डित किया।

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