(हिमांशू बियानी/जिला ब्यूरो)
अनूपपुर (अंंचलधारा) अपर सत्र न्यायाधीश राजेन्द्रग्राम अविनाश शर्मा जिला-अनूपपुर (म.प्र.) के न्यायालय के द्वारा थाना राजेन्द्रग्राम अप.क्र. 338/21 प्रकरण क्र. 09/22 धारा 363,366ए 376 (2)(एन), 304,302, 201 भादवि एवं 3/4, 5/6 पॉक्सों एक्ट के आरोपी यशवंत सिंह मरावी पिता मनीराम सिंह मरावी उम्र 20 वर्ष निवासी ग्राम महोरा थाना राजेन्द्रग्राम जिला अनूपपुर (म.प्र.) के द्वारा अपने रिहाई के लिए लगाये गये जमानत याचिका खारिज कर दिया गया। राज्य की ओर से सहायक जिला अभियोजन अधिकारी शशि धुर्वे ने जमानत आवेदन का विरोध किया।
अभियोजन मीडिया प्रभारी राकेश कुमार पाण्डेय ने बताया कि दिनांक 03/12/2021 को फरियादिया मृतिका को अभियुक्त यशवंत सिंह मरावी बहला फुसलाकर अपने साथ ग्राम महोरा ले आया व उसे यौन रूप से उत्तेजित करने वाली दवाई खिलाकर उसके साथ बलात्कार किया।जिससे अत्यधिक रक्त स्त्राव होने के कारण फरियादी की मृत्यु हो गयी।जिसकी सूचना थाना राजेन्द्रग्राम को मिलते ही अभियुक्त यशवंत सिंह मरावी के विरूद्ध अपराध पंजीबद्ध कर मामले की विवेचना कर अभियोग पत्र माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया। अपर सत्र न्यायाधीश अविनाश शर्मा राजेन्द्रग्राम के न्यायालय में अभियुक्त के द्वारा अपराध अंतर्गत धारा 439 द.प्र.स. के अंतर्गत जमानत आवेदन प्रस्तुत किया था।जिसमें सहायक जिला अभियोजन अधिकारी सुश्री शशि धुर्वे द्वारा न्यायालय के समक्ष आपत्ति प्रस्तुत की गई, उक्त आवेदन को माननीय न्यायालय द्वारा जमानत याचिका खारिज किया गया।
अभियोजन मीडिया प्रभारी राकेश कुमार पाण्डेय ने बताया कि दिनांक 03/12/2021 को फरियादिया मृतिका को अभियुक्त यशवंत सिंह मरावी बहला फुसलाकर अपने साथ ग्राम महोरा ले आया व उसे यौन रूप से उत्तेजित करने वाली दवाई खिलाकर उसके साथ बलात्कार किया।जिससे अत्यधिक रक्त स्त्राव होने के कारण फरियादी की मृत्यु हो गयी।जिसकी सूचना थाना राजेन्द्रग्राम को मिलते ही अभियुक्त यशवंत सिंह मरावी के विरूद्ध अपराध पंजीबद्ध कर मामले की विवेचना कर अभियोग पत्र माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया। अपर सत्र न्यायाधीश अविनाश शर्मा राजेन्द्रग्राम के न्यायालय में अभियुक्त के द्वारा अपराध अंतर्गत धारा 439 द.प्र.स. के अंतर्गत जमानत आवेदन प्रस्तुत किया था।जिसमें सहायक जिला अभियोजन अधिकारी सुश्री शशि धुर्वे द्वारा न्यायालय के समक्ष आपत्ति प्रस्तुत की गई, उक्त आवेदन को माननीय न्यायालय द्वारा जमानत याचिका खारिज किया गया।
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