(हिमांशू बियानी/जिला ब्यूरो)
अनूपपुर (अंंचलधारा) कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी सुश्री सोनिया मीना ने राज्य शासन द्वारा कोविड-19 महामारी के संक्रमण की वतर्मान स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए पूर्व में जारी कोविड-19 संक्रमण की रोकथाम एवं बचाव हेतु लगाए गए प्रतिबंधों से संबंधित समस्त दिशा निर्देश निरस्त किया जाकर पब्लिक हेल्थ अधिनियम 1949, महामारी रोग अधिनियम 1984 एवं राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के प्रावधानों के तहत तथा दण्ड प्रक्रिया सहिता 1973 की धारा-144 में प्रदत्त शक्तियों को उपयोग में लाते हुए संपूर्ण अनूपपुर जिले में आगामी आदेश तक नवीन दिशा निर्देश एवं प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए हैं।
जारी प्रतिबंधात्मक आदेश के अनुसार संपूर्ण जिले में रात्रि 11 बजे से प्रातः 5 बजे तक नाईट कर्फ्यू प्रभावशील रहेगा। कोविड उपयुक्त व्यवहार जैसे मास्क का उपयोग, सोशल डिस्टेंसिंग आदि का पालन सुनिश्चित किया जाना अनिवार्य होगा। ऐसे क्षेत्रों को जहां संक्रमण को रोकने के लिए आवश्यक होगा माइक्रो कन्टेनमेंट जोन घोषित कर आवश्यक प्रतिबंधात्मक कायर्वाही की जावेगी।
चूंकि यह आदेश आम जनता को सम्बोधित है तथा वतर्मान में ऐसी परिस्थितियां नहीं है और न ही यह संभव है कि संबंधित या प्रत्येक व्यक्ति की व्यक्तिषः सुनवाई कर इस आदेश की पूर्व सूचना प्रत्येक संबंधित व्यक्ति को दी जावे। इसलिए आमजन की सुरक्षा हेतु यह आदेश एकपक्षीय रूप से पारित किया गया है। इस आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति के विरूद्ध भा.द.सं. की धारा 188, 269, 270, 271 एवं आपदा प्रबन्धन अधिनियम 2005 की धारा-51 तथा अन्य सुसंगत प्रावधानों के अंतगर्त कायर्वाही की जावेगी।
जारी प्रतिबंधात्मक आदेश के अनुसार संपूर्ण जिले में रात्रि 11 बजे से प्रातः 5 बजे तक नाईट कर्फ्यू प्रभावशील रहेगा। कोविड उपयुक्त व्यवहार जैसे मास्क का उपयोग, सोशल डिस्टेंसिंग आदि का पालन सुनिश्चित किया जाना अनिवार्य होगा। ऐसे क्षेत्रों को जहां संक्रमण को रोकने के लिए आवश्यक होगा माइक्रो कन्टेनमेंट जोन घोषित कर आवश्यक प्रतिबंधात्मक कायर्वाही की जावेगी।
चूंकि यह आदेश आम जनता को सम्बोधित है तथा वतर्मान में ऐसी परिस्थितियां नहीं है और न ही यह संभव है कि संबंधित या प्रत्येक व्यक्ति की व्यक्तिषः सुनवाई कर इस आदेश की पूर्व सूचना प्रत्येक संबंधित व्यक्ति को दी जावे। इसलिए आमजन की सुरक्षा हेतु यह आदेश एकपक्षीय रूप से पारित किया गया है। इस आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति के विरूद्ध भा.द.सं. की धारा 188, 269, 270, 271 एवं आपदा प्रबन्धन अधिनियम 2005 की धारा-51 तथा अन्य सुसंगत प्रावधानों के अंतगर्त कायर्वाही की जावेगी।
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