Anchadhara

अंचलधारा
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जिले के नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्रों में हाट बाजार पूर्णतः प्रतिबंधित

 

(हिमांशू बियानी/जिला ब्यूरो)

अनूपपुर (अंंचलधारा) आम जन की कोरोना वायरस संक्रमण से सुरक्षा हेतु जारी अतिरिक्त नवीन दिशानिर्देशानुसार तथा जिला आपदा प्रबंधन समिति की वर्चुअल वीडियो कांफ्रेंसिंग की बैठक 7 जनवरी 2022 में लिए गए निर्णय अनुसार अपर कलेक्टर एवं अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी सरोधन सिंह ने मध्यप्रदेश पब्लिक हेल्थ अधिनियम 1949, महामारी रोग अधिनियम 1984 एवं राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के प्रावधानों के तहत तथा दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 में प्रदत्त शक्तियों को उपयोग में लाते हुए सम्पूर्ण अनूपपुर जिले के नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्रों में आगामी आदेश तक समस्त प्रकार के हाट बाजार जिनमें भीड़ एकत्रित होती है पूर्णतः प्रतिबंधित किया गया है।

मकर सक्रांति के 
मेले पर भी लगा ग्रहण


मकर सक्रांति पर लगने वाले सभी मेलो पर शासन द्वारा प्रतिबंध लगा दिया गया है।इस वर्ष अनूपपुर जिले के नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्र में किसी भी तरह के मेले का आयोजन नहीं किया जाएगा।

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