(हिमांशू बियानी/जिला ब्यूरो)
अनूपपुर (अंंचलधारा) प्रभारी कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी हर्षल पंचोली ने महिला एवं बाल विकास विभाग मध्यप्रदेश संचालनालय भोपाल के पत्र के अनुक्रम व जिला स्तरीय क्राईसेस मेनेजमेंट कमेटी की बैठक में लिए गए निर्णय अनुसार कोविड-19 संक्रमण से बचाव एवं रोकथाम तथा अनूपपुर जिले के स्थानीय परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए जिला अंतर्गत महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा संचालित समस्त आंगनबाड़ी केन्द्रों, उप आंगनबाड़ी केन्द्रों का संचालन 15 जनवरी 2022 से 31 जनवरी 2022 तक बंद करने के आदेश दिए हैं। प्रभारी कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री पंचोली ने निर्देशित किया है कि आंगनबाड़ी केन्द्रों पर बच्चों एवं अन्य हितग्राहियों की उपस्थिति पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगी। पूर्व व्यवस्था अनुसार 6 माह से 3 वर्ष के बच्चे, गर्भवती एवं धात्री माताएं व 11 से 14 वर्ष की शाला त्यागी किशोरी बालिकाओं को टीएचआर एवं 03 से 06 वर्ष के बच्चों को स्व-सहायता समूहों के माध्यम से प्रदाय किए जाने वाले आरटीई का वितरण साप्ताहिक रूप से प्रत्येक सोमवार अथवा मंगलवार को बच्चों के अभिभावकों को क्रमशः केन्द्र पर बुलाकर किया जाए। केन्द्र पर उपस्थित नहीं होने वाले हितग्राहियों को अनिवार्यतः आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका द्वारा संबंधित के घर पर वितरण किया जाए। प्रत्येक ग्राम पंचायत प्रतिमाह की 05 तारीख तक टीएचआर एवं आरटीई के वितरण का सत्यापन (थर्ड पार्टी मूल्यांकन) करना सुनिश्चित करें। पंचायतों से पंचायत पदाधिकारी, ग्राम में उपस्थित अन्य शासकीय सेवक, ग्रामवासी के हस्ताक्षरयुक्त पंचनामा आंगनबाड़ी कार्यकर्ता प्राप्त कर पर्यवेक्षक को उपलब्ध करायेंगे। आंगनबाड़ी केन्द्र की सभी महत्वपूर्ण सेवाएं पूर्ववत संचालित रहेंगी यथा टीकाकरण, मंगल दिवस (कोविड-19 प्रोटोकाल के अनुसार) ग्रोथ मॉनीटरिंग, गृह भेंट (एसएएम/एमएएम, बच्चे, गर्भवती महिला/हाई रिस्क गर्भवती महिला) आदि। टीकाकरण दिवस पर आंगनबाड़ी केन्द्र पर केवल टीकाकरण हेतु चिन्हित हितग्राहियों को ही बुलाया जाए। संबंधित परियोजना अधिकारी एवं पर्यवेक्षक नियमित रूप से केन्द्रों का सतत निरीक्षण कर पोषण आहार वितरण व्यवस्था एवं अन्य कार्यों की समीक्षा करेंगे। साथ ही पूरक पोषण आहार के लाभान्वित हितग्राहियों की जानकारी एवं थर्ड पार्टी मूल्यांकन पंचनामा प्रतिवेदन परियोजना स्तर पर संधारित करते हुए संकलित जानकारी जिला स्तर पर प्रतिमाह के 10 तारीख तक भेजेंगे। भारत सरकार स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय एवं राज्य सरकार द्वारा कोविड-19 संक्रमण से बचाव हेतु समय-समय पर जारी गाईड लाईन, मास्क का उपयोग, नियमित हाथ धुलाई, सोशल डिस्टेंसिंग आदि का अनिवार्यतः पालन करना सुनिश्चित करें।
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