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गरीब, बेसहारा एवं विकलांग व्यक्तियों को खाद्यान्न उपलब्ध कराने पात्रता पर्ची जारी करने का समयबद्ध कार्यक्रम जारी

 

कलेक्टर ने निर्धारित 
समय-सीमा में पूर्ण करने दिए निर्देश

अनूपपुर (ब्यूरो) राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत गरीब, बेसहारा एवं विकलांग व्यक्तियों को लाभ पहुंचाने हेतु 27 प्राथमिकता श्रेणियों एवं एक श्रेणी अन्त्योदय परिवार की इस प्रकार 28 स्वीकृत श्रेणियों में पात्र हितग्राहियों को लाभान्वित करने के प्रावधान दिए गए हैं। यद्यपि भिक्षावृत्ति प्रतिबंधित है तथापि यदा-कदा शहरों में झुग्गी-झोपड़ी बस्तियों में, विभिन्न धार्मिक स्थलों के पास में, धर्मशालाओं इत्यादि के आसपास मांग कर जीवन यापन करने वाले गरीब लोग देखे जाते हैं। जिनके लिए यह सुनिश्चित करना आवश्‍यक है कि इन लोगों को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत खाद्यान्न पात्रता पर्ची जारी की गई है, ताकि उनको निकटतम उचित मूल्य दुकान से खाद्यान्न प्राप्त हो सके। इस संबंध में ऐसी बस्तियों तथा स्थानों को चिन्हांकित कर इनका सर्वे किए जाने व राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत पात्र परिवार, व्यक्तियों की जानकारी प्राप्त कर इनमें से जिन लोगों की पात्रता पर्ची नहीं बनी है एक अभियान चलाकर बनाए जाने के निर्देश दिए गए हैं। कलेक्टर सुश्री सोनिया मीना ने बताया है कि उक्त सर्वे के लिए सर्वप्रथम स्थलों का चयन चिन्हांकन कर दलों का गठन कर उनको क्षेत्र आवंटन व निर्धारित प्रारूप में सर्वे रिपोर्ट को प्रस्तुत करने हेतु जिले के नगरीय क्षेत्रों के मुख्य नगरपालिका अधिकारियों तथा ग्रामीण क्षेत्रों के लिए जनपद पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं। कलेक्टर सुश्री मीना ने बताया है कि वर्तमान में पात्रता पर्ची बनाने के लिए आधार नम्बर तथा 28 श्रेणियों के अंतर्गत पात्रता श्रेणी का प्रमाणीकरण आवश्‍यक है। सर्वे में कुछ ऐसे व्यक्ति भी हो सकते हैं जिनके पास कोई दस्तावेज उपलब्ध नहीं हो। उसके लिए उनका संबंधित निकाय, अनुविभागीय अधिकारी राजस्व से प्रमाणीकरण करवाया जाकर उनको अन्य वंचित श्रेणी में रखा जाकर प्राथमिकता से पात्रता पर्ची बनायी जाए, ताकि उनके लिए आधार नम्बर की अनिवार्यता को शिथिल करते हुए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम का लाभ दिलाया जा सके। शासन स्तर से हितग्राहियों के सत्यापन हेतु समय-सीमा निर्धारित की गई है निकायवार स्थलों का चिन्हांकन 15 दिसम्बर 2021 तक, दलों का गठन एवं उनका प्रशिक्षण 24 दिसम्बर 2021 तक, दलों द्वारा सर्वे की कार्यवाही 7 जनवरी 2022 तक, सर्वे अनुसार रिपोर्ट प्रस्तुत करना 14 जनवरी 2022 तक, चिन्हांकित हितग्राहियों को पात्रता पर्ची जारी करना 28 जनवरी 2022 तक, अंतिम रिपेार्ट 31 जनवरी 2022 तक। कलेक्टर सुश्री सोनिया मीना ने संबंधित निकायों को अपने क्षेत्रांतर्गत ऐसे स्थलों का चयन कर दल गठित कर हितग्राहियों को पात्रता पर्ची जारी किए जाने हेतु निर्धारित समय-सीमा में कार्यवाही पूर्ण करने के निर्देश दिए हैं।

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