(हिमांशू बियानी/जिला ब्यूरो)
अनूपपुर (अंंचलधारा) वन मंडल अनूपपुर अंतर्गत वन परिक्षेत्र जैतहरी अंतर्गत धनगवा बीट के राजस्व क्षेत्र दर्री टोला के कक्ष क्रमांक पी.एफ.339 से 250 मीटर दूर पर जंगली जानवरों के शिकार के उद्देश्य एक्सीलेटर वायर से लगाए गए फंदे में 21 दिसंबर की सुबह एक नर भालू शावक एक्सीलेटर वायर के फंदे में फसने पर आवाज करने की सूचना पर वन विभाग द्वारा बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व की रेस्क्यू टीम बुलाकर रेस्क्यू किया गया तथा नर भालू
शावक को उसके रहवास क्षेत्र में स्वतंत्र वितरण हेतु छोड़ा गया। इस दौरान वन मंडल अधिकारी अनूपपुर डॉ.ए.अंसारी के निर्देश पर संभाग मुख्यालय शहडोल से आए वन विभाग के डांग स्कार्ड द्वारा आरोपियों की पहचान तथा निशानदेही पर आरोपियों के यहां से एक बंडल जी आई तार,5 नग क्लच वायर का फंदा,2 नग गड़ासा एवं लकड़ी की पटिया के साथ अन्य ऐसी सामग्री जो शिकार के लिए उपयोग किया जाता है को बरामद किया गया।इस दौरान एक आरोपी महेश सिंह पिता बाबूलाल सिंह उम्र 44 वर्ष निवासी ग्राम पचाैहा थाना जैतहरी से पूछताछ की गई जिस दौरान आरोपी द्वारा शिकार के लिए दो अन्य सहयोगी की जानकारी दी गई जिस पर हीरालाल पिता चुट्टा सिंह गोड़ 45 वर्ष एवं भवन सिंह पिता तेरसू सिंह गोड़ उम्र 52 वर्ष दोनों निवासी ग्राम पचाैहा थाना जैतहरी को गिरफ्तार कर गुरुवार की दोपहर अनूपपुर के न्यायालय में प्रस्तुत किया गया उपरोक्त तीनों आरोपियों के विरुद्ध वन अपराध दर्ज कर वन्यप्राणी संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा 2,9,39,50 एवं 51 के तहत कार्यवाही की गई।शिकार के प्रयास के इस प्रकरण के निराकरण करने में वन परिक्षेत्र अधिकारी जैतहरी कल्याण सिंह मार्को,परिक्षेत्र सहायक जैतहरी आर.एस. सिकरवार, बीट धनगवा के वनरक्षक कोमल सिंह के साथ वनरक्षक कुंदन शर्मा,सत्येंद्र मिश्रा, राकेश शुक्ला,सोमनाथ राठौर,बेसाहना सिंह आर्मो एवं चरण सिंह सूर्यवंशी के साथ सुरक्षा श्रमिको की अहम भूमिका रही।
शावक को उसके रहवास क्षेत्र में स्वतंत्र वितरण हेतु छोड़ा गया। इस दौरान वन मंडल अधिकारी अनूपपुर डॉ.ए.अंसारी के निर्देश पर संभाग मुख्यालय शहडोल से आए वन विभाग के डांग स्कार्ड द्वारा आरोपियों की पहचान तथा निशानदेही पर आरोपियों के यहां से एक बंडल जी आई तार,5 नग क्लच वायर का फंदा,2 नग गड़ासा एवं लकड़ी की पटिया के साथ अन्य ऐसी सामग्री जो शिकार के लिए उपयोग किया जाता है को बरामद किया गया।इस दौरान एक आरोपी महेश सिंह पिता बाबूलाल सिंह उम्र 44 वर्ष निवासी ग्राम पचाैहा थाना जैतहरी से पूछताछ की गई जिस दौरान आरोपी द्वारा शिकार के लिए दो अन्य सहयोगी की जानकारी दी गई जिस पर हीरालाल पिता चुट्टा सिंह गोड़ 45 वर्ष एवं भवन सिंह पिता तेरसू सिंह गोड़ उम्र 52 वर्ष दोनों निवासी ग्राम पचाैहा थाना जैतहरी को गिरफ्तार कर गुरुवार की दोपहर अनूपपुर के न्यायालय में प्रस्तुत किया गया उपरोक्त तीनों आरोपियों के विरुद्ध वन अपराध दर्ज कर वन्यप्राणी संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा 2,9,39,50 एवं 51 के तहत कार्यवाही की गई।शिकार के प्रयास के इस प्रकरण के निराकरण करने में वन परिक्षेत्र अधिकारी जैतहरी कल्याण सिंह मार्को,परिक्षेत्र सहायक जैतहरी आर.एस. सिकरवार, बीट धनगवा के वनरक्षक कोमल सिंह के साथ वनरक्षक कुंदन शर्मा,सत्येंद्र मिश्रा, राकेश शुक्ला,सोमनाथ राठौर,बेसाहना सिंह आर्मो एवं चरण सिंह सूर्यवंशी के साथ सुरक्षा श्रमिको की अहम भूमिका रही।
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