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त्रिमूर्ति मढ़िया मंदिर सामतपुर से दो घंटी चोरी करने वाले आरोपी को 03 वर्ष का सश्रम कारावास

 

(हिमांशू बियानी/जिला ब्यूरो)

अनूपपुर (अंचलधारा) न्यायालय माननीय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट आर.पी.सेवेतिया अनूपपुर के द्वारा आपराधिक प्रकरण क्रमांक 1403/2021 थाना कोतवाली के अप. क्र. 446/2021 के आरोपी लालू पिता स्व.बक्सीं बैगा उम्र-30 वर्ष निवासी ईमली टोला सोहागपुर को मंदिर में घंटी चोरी के अपराध में दोषी पाते हुए 03 वर्ष के सश्रम करावास की सजा एवं 1000 रूपये जुर्माने की सजा सुनाई गई है। प्रकरण में राज्य की ओर से राकेश कुमार पाण्डेय सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी द्वारा पैरवी की गई है।  
न्यायालय द्वारा हुए निर्णय की जानकारी देते हुए उन्होंने बताया कि दिनांक 22/09/2021 को त्रिमूर्ति मढ़िया मंदिर सामतपुर के पुजारी बिहारी लाल पण्डाे बाबा रात्रि समय 09.00 बजे माता की पूजा आरती अर्चना के बाद मंदिर के दरवाजा में ताला बंद कर मंदिर परिसर में बने कमरे में सोने चले गए। दूसरे दिन सुबह दिनांक 23/09/2021 को सोकर उठे तो मंदिर में लगे 2 घंटी नहीं थी जिसे अज्ञात चोर चोरी कर ले गए थे। 
प्रकरण की रिपोर्ट थाना कोतवाली अनूपपुर में की गई । थाना कोतवाली द्वारा मामला पंजीबद्ध कर विवेचना हेतु सुरेश प्रसाद अहिरवार ए.एस.आई. को डायरी सौंपी गई। उन्होंने मुखबिर द्वारा प्राप्त सूचना के आधार पर संदेहियों को अभिरक्षा में लेकर पूंछताछ की।आरोपी से मंदिर से चोरी हुई घंटी बरामद की गई उसे गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया। न्यायालय में अभियोजन द्वारा प्रस्तुत की गई साक्ष्य एवं विवेचक ए.एस.आई. अहिरवार के बयान से मामला आरोपी के विरूद्ध प्रमाणित पाए जाने पर न्यायालय ने आरोपी को उपरोक्त दण्ड  से दण्डित किए जाने का आदेश पारित किया।

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