अनूपपुर (अंचलधारा) माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर (डब्ल्यूपी) नंबर 8/2013 आदेश दिनांक 22/11/2021) एवं श्रीमान परिवहन आयुक्त ग्वालियर के द्वारा सवारी ऑटो रिक्शाओं का बिना परमिट के संचालन को रोकने मोटर यान अधिनियम, प्रचलित अन्य अधिनियम के
प्रावधानों का उल्लंघन करने प्रभावी कार्ययोजना एवं क्रियान्वयन के तहत कार्यवाही के निर्देश के पालन में जिला परिवहन अधिकारी आर.एस.चिकवा द्वारा प्रावधान का उल्लंघन करने वाले ऑटो रिक्शा के विरुद्ध सघन जाँच अभियान चलाया गया। जिसमे जाँच के दौरान बिना दस्तावेज पाए गए 15 वाहन जप्त किये गए। जप्त वाहनों से 27 हजार 500 रुपये का समझौता शुल्क वसूल किया गया एवं वाहन स्वामियों को वाहन के पूर्ण दस्तावेजों के साथ सड़क पर वाहन चलाने हेतु समझाइश दी गई। आरटीओ ने बताया है कि वाहन जांच की कार्यवाही सतत जारी रहेगी।
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