(हिमांशू बियानी/जिला ब्यूरो)
अनूपपुर (अंचलधारा) अपर कलेक्टर एवं अपर जिला दंडाधिकारी सरोधन सिंह ने दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के अंतर्गत कार्यालय कलेक्टर अनूपपुर में जुलूस,आमसभा नारेबाजी एवं ध्वनि विस्तारक यंत्र के आए दिन उपयोग से कार्यालयीन एवं न्यायालयीन कार्य प्रभावित होने एवं परीशांति भंग होने की संभावना को दृष्टिगत रख प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए हैं। आदेश के अनुसार कलेक्टर कार्यालय के परिसर को ध्वनि विस्तारक यंत्र पर रोक लगाने हेतु प्रतिबंधात्मक क्षेत्र घोषित किया गया है, कोई भी राजनीतिक दल, सामाजिक संगठन अथवा कोई भी आंदोलनकारी व्यक्ति इस परिसर में प्रतिबंधित रहेंगे। ध्वनि विस्तारक यंत्र का उपयोग परिसर एवं उससे लगे हुए 100 मीटर की परिधि में प्रतिबंधित किया गया है। ज्ञापन सौपे जाने हेतु कलेक्टर कार्यालय परिसर के मुख्य द्वार मेन गेट पर ही शांतिपूर्ण ढंग से कानून व्यवस्था बनाए रखते हुए व्यक्ति ,संगठन कार्यकर्ताओ द्वारा अधिकृत अधिकारी को ज्ञापन सौंपा जाएगा कोई भी दल, संगठन, आंदोलनकारी व्यक्ति, जुलूस, आमसभा या नारेबाजी ज्ञापन आदि सौपे जाने से 3 दिन पूर्व अनुविभागीय अधिकारी अनूपपुर से विधिवत लिखित में अनुमति प्राप्त करेगा और निर्धारित स्थल पर ही उक्त गतिविधियां करेंगे। आदेश में उल्लेखित किया गया है कि आदेश की तामील समय एवं पक्षों को करना संभव न होने के कारण एक पक्षी रूप से तामील के निर्देश दिए गए हैं।आदेश का उल्लंघन किए जाने पर संबंधितो के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के अंतर्गत अभियोजन की कार्रवाई की जाएगी यह आदेश 2 माह तक की अवधि के लिए प्रभावशील किया गया है।
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