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समाचार पत्र की सुर्खियों सोशल मीडिया मे छाए सीएमएचओ को संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएं ने तत्काल प्रभाव से किया निलंबित

 


डॉक्टर सुरेश चंद्र राय को 
मिला फिर से सीएमएचओ  का प्रभार     
(हिमांशू बियानी/जिला ब्यूरो)

अनूपपुर (अंचलधारा) लगातार समाचार पत्र एवं सोशल मीडिया में सुर्खियों में छाए रहे सीएमएचओ मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी अनूपपुर डॉक्टर बी. डी. सोनवानी को संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएं मध्यप्रदेश में तत्काल प्रभाव से निलंबित करते हुए उन्हें क्षेत्रीय संचालक स्वास्थ्य सेवाएं रीवा संभाग रीवा में उनका मुख्यालय निलंबन काल के दौरान नियत किया है।जहां उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी।डॉ.सुरेश चंद्र राय चिकित्सा अधिकारी जिला अनूपपुर को प्रशासकीय कार्य सुविधा की दृष्टि से रिक्त हुए पद पद चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (सीएमएचओ) के पद पर आगामी आदेश तक के लिए प्रभार सौंपने के आदेश जारी किए गए हैं।संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएं मध्यप्रदेश ने अपने आदेश में इस बात का उल्लेख किया है कि कलेक्टर अनूपपुर द्वारा स्वास्थ्य आयुक्त मध्यप्रदेश को प्रेषित पत्र में अवगत कराया गया है कि दैनिक समाचार पत्रों एवं सोशल मीडिया में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी अनूपपुर द्वारा की गई अनियमितताओं के संबंध में प्रकाशित खबरों पर बिंदुवार जांच कराई गई।जिसके अनुसार पाया गया कि मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी रहते हुए डॉक्टर बी.डी. सोनवानी ने मलेरिया विभाग के विभिन्न पदों में त्रुटि पूर्ण एवं अनियमित नियुक्ति की जिसे कलेक्टर अनूपपुर ने निरस्त कर दिया था। जिसमें मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर बी. डी. सोनवानी, उप जिला मध्यम विस्तार अधिकारी के. पी. सिंह एवं मुख्य लिपिक चंदू पांव के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई हेतु कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था।कलेक्टर ने अपने पत्र में यह भी बताया कि डॉक्टर बी.डी. सोनवानी बिना सक्षम अधिकारी के स्वीकृति प्राप्त किए बिना दिनांक 12/03/2021 से दिनांक 06/07/2021 तक अपने दायित्व से अनुपस्थित रहे। जबकि उक्त अवधि में कोविड-19 महामारी के दौरान अत्यधिक चिकित्सकों की आवश्यकता स्वास्थ्य विभाग को थी।  कोविड-19 हमारी ऐसी विषम परिस्थिति में इतनी लंबी अवधि तक स्वार्थ हित की दृष्टि से अनुपस्थित रहते हुए किसी डॉक्टर द्वारा चिकित्सकीय सहयोग न किया जाना अत्यंत दुखद एवं असंवेदनशीलता का परिचायक है।यह भी लेख किया गया है कि दैनिक समाचार पत्रों एवं सोशल मीडिया में प्रकाशित खबरों से संबंधित शिकायतों की जांच उपरांत यह तथ्य संज्ञान में आया है कि डॉक्टर सोनवानी मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी अनूपपुर द्वारा एनएचएम की गाइड लाइन के विपरीत सी.एच.ओ. के स्थानांतरण हेतु जिला कलेक्टर एवं प्रभारी मंत्री के समक्ष भ्रामक जानकारी प्रस्तुत की गई।जिसके परिणाम स्वरूप उक्त प्रकरण में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी अनूपपुर तथा संबंधित स्थापना लिपिक को दोषी पाया गया है।कलेक्टर ने यह भी लेख किया है कि डॉक्टर बी. डी. सोनवानी द्वारा एनएचएम के गाइडलाइन के विपरीत सी. एच.ओ. के स्थानांतरण हेतु जिला कलेक्टर एवं प्रभारी मंत्री के समक्ष भ्रामक जानकारी प्रस्तुत की गई।जिसके परिणाम स्वरूप जांच में उक्त कृत्य हेतु मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर बी. डी. सोनवानी तथा स्थापना लिपिक को दोषी पाया।अतः डॉक्टर बी.डी. सोनवानी को मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के पद से पृथक करने तथा संबंधितो के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई की जावे। संचालनालय मध्यप्रदेश स्वास्थ्य सेवाएं ने पाया कि डॉक्टर बी.डी. सोनवानी द्वारा मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी अनूपपुर के पद पर पदस्थ रहते हुए मलेरिया कार्यक्रम के अंतर्गत सर्विलेंस इंस्पेक्टर के पद पर कुल 14 अनियमित नियुक्ति एवं एनएचएम की गाइडलाइन के विपरीत सी.एच.ओ. के स्थानांतरण हेतु जिला कलेक्टर प्रभारी मंत्री के समक्ष भ्रामक जानकारी प्रस्ताव प्रस्तुत किया जा कर अपने पदीय  दायित्व एवं कर्तव्यों के प्रति गंभीर लापरवाही बरती जा कर उक्त कृत्य किया।इस प्रकार डॉक्टर सोनवानी अपने पद दायित्व का निर्वहन करने में अक्षम साबित हुए तथा डॉक्टर सोनवानी द्वारा उपरोक्त कृत्य करते हुए कलेक्टर अनूपपुर के समक्ष विभाग की छवि को भी धूमिल किए जाने का प्रयास किया।डॉक्टर बी.डी. सोनवानी मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला अनूपपुर ने अपने पदीय दायित्व के प्रति गंभीर लापरवाही एवं उदासीनता बरतने के परिणाम स्वरूप स्वयं को मध्यप्रदेश सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम 3 के उपनियम (¡) (¡¡) (¡¡¡) का उल्लंघन कर अनुशासनात्मक कार्रवाई का भागी बना लिया है।अतः एतद आदेश द्वारा डॉक्टर बी.डी. सोनवानी मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला अनूपपुर को मध्यप्रदेश सिविल सेवा वर्गीकरण नियंत्रण तथा अपील नियम 1966 के नियम 9 (1) के अंतर्गत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है।निलंबन काल के दौरान सोनवानी का मुख्यालय क्षेत्रीय संचालक स्वास्थ्य सेवाएं रीवा संभाग रीवा रहेगा तथा डॉक्टर सोनवानी को नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी।

            ज्ञातव्य हो कि पूर्व में मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी इनको पद से हटाया था।सीएमएचओ डॉक्टर बी.डी. सोनवानी जिला चिकित्सालय ही नहीं पूरे जिले की चिकित्सा क्षेत्र की व्यवस्था को अव्यवस्था मे तब्दील कर दिए थे।जिनकी शिकायत अनूपपुर कलेक्टर से लेकर मुख्यमंत्री के दरवाजे तक की गई थी।समाचार पत्रों की सुर्खियों एवं सोशल मीडिया में भी हमेशा छाए रहे।उनकी शिकायतों को मुख्यमंत्री ने काफी गंभीरता से लिया और शिकायत की जांच कराते हुए मुख्यमंत्री ने डॉक्टर बी.डी.सोनवानी को सीएमएचओ पद से हटाकर उन्हें लिखा पढी़ का काम सौंप दिए जाने के निर्देश जिले के कलेक्टर चंद्र मोहन ठाकुर को दिए। एवं उनसे सीएमएचओ पद के लिए सुझाव मांगा।जिस पर कलेक्टर अनूपपुर ने वरिष्ठ सिविल सर्जन डॉक्टर एस. सी. राय की अनुशंसा जिला चिकित्सालय के सीएमएचओ के लिए की। जिस पर शासन द्वारा वरिष्ठ डॉक्टर एवं सिविल सर्जन डॉक्टर एस. सी. राय को सीएमएचओ बना दिया गया था।

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