Anchadhara

अंचलधारा
!(खबरें छुपाता नही, छापता है)!

मारपीट करने वाले आरोपी को 01 वर्ष का सश्रम कारावास जुर्माने से दण्डित किया गया

 

(हिमांशू बियानी/जिला ब्यूरो)

अनूपपुर (अंचलधारा) न्यायालय श्रीमान् न्‍यायिक मजिस्‍ट्रेट राजेन्‍द्रग्राम सुशील कुमार अग्रवाल महोदय तहसील राजेन्‍द्रग्राम जिला अनूपपुर के न्‍यायालय के द्वारा थाना अमरकंटक के अपराध क्र. 104/15 के अंतर्गत धारा 294, 323, 324 एवं 506 भादवि के आरोपी सिरदार पिता स्‍व. दशईया महरा आयु 60 वर्ष निवासी ग्राम बहपुर थाना अमरकंटक जिला अनूपपुर म.प्र. को धारा 324 में 01 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 500 रूपयों के अ‍र्थदण्‍ड से दण्डित किया गया।राज्‍य की ओर से मामले में पैरवी सहायक जिला अभियोजन अधिकारी नारेन्‍द्र दास महरा द्वारा की गई।
                  अभियोजन मीडिया प्रभारी राकेश कुमार पाण्डेय ने बताया कि घटना दिनांक 22/06/2015 को दोपहर 12.00 बजे संजीत ने गुमानी महरा को बताया कि उसके खेत में लगे यूकेलिपिस्‍टस के पेड को सिरदार ने काट लिया है तब गुमानी अपने खेत में पेड देखने गया और आरोपी से पेड काटने की बात कहने पर आरेापी ने गाली-गलौच की तथा मना करने पर उसने ह‍ंसिया व हाथ-घूसे से मारपीट की थी जिससे उसे लगी थी। हल्‍ला-गुहार की आवाज सुनकर उसके पुत्र सुखसेन एवं अन्‍य लोगों ने बीच-बचाव किया उक्‍त रिपोर्ट के आधार पर आहत का मुलाहिजा की गया फरियादी द्वारा घटना की रिपोर्ट थाना अमरकंटक में किये जाने पर थाना अमरकंटक के द्वारा आरोपी के विरूद्व अपराध पंजीबद्व कर थाना अमरकंटक के द्वारा मामले की विवेचना कर आरोपी को गिरफ्तार किया गया विवेचना पश्‍चात अभियोग पत्र माननीय न्‍यायालय में पेश किया गया माननीय न्‍यायालय ने अपराध को प्रमाणित पाते हुए आरोपी को उक्‍त दण्‍ड से दण्डित किया है।

                   

Post a Comment

0 Comments