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अनुपस्थित दो आंगनबाड़ी सहायिकाओं को नोटिस जारी

 

(हिमांशू बियानी/जिला ब्यूरो) 
अनूपपुर (अंचलधारा) परियोजना अधिकारी महिला एवं बाल विकास अनूपपुर ने लम्बे समय से बगैर सूचना के कार्य से अनुपस्थित चल रही दो आंगनबाड़ी सहायिकाओं को 14 जून 2021 तक अनिवार्यता कार्यालय में उपस्थित होने के निर्देश दिए हैं।निर्धारित तिथि तक उपस्थित ना होने की दशा में उनकी सेवा समाप्त कर दी जाएगी। 
इन आंगनबाड़ी सहायिकाओं में से डूमरकछार 151 की आंगनबाड़ी सहायिका श्रीमती रजमनिया तथा डूमरकछार 153 की आंगनबाड़ी सहायिका श्रीमती इतवरिया बाई को कार्यालय में उपस्थित होने को कहा गया है। 

मछली मारने क्रय करने 
या बेचने पर प्रतिबंध रहेगा
अनूपपुर (अंचलधारा) म.प्र. नदीय नियम 1972 के नियम 3’ 34 धारा (2) के अंतर्गत 16 जून से 15 अगस्त तक मत्स्य प्रजनन काल की अवधि होने के कारण इस बंद ऋतु के दौरान मछली मारने, क्रय करने या इन्हें बेचने या पकड़ने या बेचने की चेष्टा करने, परिवहन करने या परिवहन का प्रयास करने पर प्रतिबंध रहेगा। इस प्रतिबंध का उल्लंघन किए जाने पर एक वर्ष तक के कारावास या 5 हजार रुपये तक के जुर्माने या दोनों दण्ड दिए जा सकेंगे। 
उक्त आशय की जानकारी देते हुए सहायक संचालक मत्स्योद्योग अनूपपुर ने बताया कि छोटे तालाब व अन्य स्त्रोत जिनका कोई संबंध किसी नदी से नहीं है और जिन्हें निर्दिष्ट जल की परिभाषा के अंतर्गत नहीं लिया गया है, के लिए उक्त नियम लागू नहीं होगा।

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