(हिमांशू बियानी/जिला ब्यूरो)
अनूपपुर (अंचलधारा) मध्यप्रदेश शासन द्वारा हाल ही में मध्यप्रदेश राजपत्र दिनांक 7 अप्रैल 2021 5. 1170-777-2021 -पास-2-राज्य शासन एतत् द्वारा किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम 2015 की धारा 04 की उपधारा (1) तथा (2) [सहपठित नियम 2016 का नियम 88 (10) दवारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए नीचे दी गई अनुसूची के कॉलम (2) में धारा विनिर्दिष्ट जिले के लिये कालम (3) में उल्लेखित व्यक्तियों को किशोर न्याय बोर्ड के सदस्य के रूप में अधिसूचना जारी दिनांक से तीन वर्ष के लिये श्रीमती शेफाली सिंह अनूपपुर को सदस्य के रूप में पदांकित करता है।ज्ञात हो कि श्रीमती शेफाली सिंह पूर्व में नगर पालिका परिषद अनूपपुर की पार्षद के रूप में कार्य कर चुकी है और समाजसेविका रहकर लगातार समाज में कार्य करती चली आ रही हैं।साथ ही इनके पति अरुण सिंह अप्पू जो कि वरिष्ठ समाज सेवक के रूप में अनूपपुर जिले में अपनी पहचान रखते हैं और स्वयं भी नगर पालिका अंतर्गत पार्षद रह कर समाज सेवा में अग्रणी रहे।श्रीमती शेफाली सिंह की नियुक्ति से किशोर न्याय बोर्ड अंतर्गत चलने वाली प्रक्रिया में इनकी सक्रियता का लाभ मिलेगा। इनकी नियुक्ति से अनूपपुर में खुशी का माहौल है। श्रीमती शेफाली सिंह की नियुक्ति पर शुभचिंतक जनों ने शुभकामनाएं प्रेषित की है।
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