(हिमांशू बियानी/जिला ब्यूरो)
अनूपपुर (अंचलधारा) कलेक्टर चन्द्रमोहन ठाकुर ने 16 फरवरी 2021 को बसंत पंचमी एवं 14 मई 2021 को अक्षय तृतीया के अवसर एवं अन्य मुहूर्तों पर बाल विवाह ना होने देने के सेवा प्रदाताओं को निर्देष दिए हैं। कलेक्टर ने सेवा प्रदाताओं से कहा है कि प्रत्येक विवाह आयोजन में वे यह सुनिश्चित करेंगे कि वर-वधु की उम्र शासन द्वारा निर्धारित आयु से कम ना हो तथा बाल विवाह आयोजन में सेवाओं को उपलब्ध नहीं करायेंगे।
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