(हिमांशू बियानी/जिला ब्यूरो)
अनूपपुर (अंचलधारा) मध्यप्रदेश के खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री बिसाहूलाल सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि अनूपपुर जिले के कोई भी बैगा गांव अब विद्युतीकरण विहीन नहीं रहेंगे।उन्होंने बताया कि अनूपपुर जिले के 21 बैगा गांव के लिए 75 लाख रुपए की स्वीकृति प्रदान कर दी गई है। एवं 75 लाख रुपए की दूसरी किस्त भी जारी कर दी जाएगी। उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि कंपनी अधिनियम की धारा 135 एवं 469 की उपधारा 1 एवं 2 के अन्तर्गत कार्पोरेट सामाजिक दायित्व नीति 2004 के प्रावधान निगगों एवं कंपनियों में लागू किए गए हैं।इस संबंध में भारत शासन द्वारा दि. 28/02/2014 को जारी नोटिफिकेशन के तहत निर्देश जारी किए गए हैं। कार्पोरेट सामाजिक दायित्व के अन्तर्गत कलेक्टर, जिला अनूपपुर के अर्द्धशासकीय पत्र क्र.463/स्टेनो/2021 दि. 25/01/2021 के परिप्रेक्ष्य में जिला अनूपपुर के 21 वैगा ग्रामों में विद्युतीकरण किए जाने हेतु एम.पी.डब्ल्यू.एल.सी.में गठित समिति की अनुशंसा एवं संचालक मण्डल के अनुमोदन की प्रत्याशा में रुपए 75.00 लाख (पिचहत्तर लाख मात्र) उपलब्ध कराने संबंधी प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया है।अतः कार्पोरेट सामाजिक दायित्व के अन्तर्गत कलेक्टर, जिला अनूपपुर को जिला अनूपपुर के 21 बैगा ग्रामों में विद्युतीकरण किए जाने हेतु एम.पी.डब्ल्यू.एल.सी.सी.एस.आर. मद से राशि रुपए 75.00 लाख (पिचहत्तर लाख) मात्र की स्वीकृति प्रदान की जाती है।उपरोक्तानुसार स्वीकृत राशि का आहरण, कलेक्टर, जिला अनूपपुर द्वारा जिले के अन्तर्गत प्रस्तावानुसार 21 बैगा ग्रामों में विद्युतीकरण किए जाने हेतु आदेश जारी करने के उपरान्त 50% एवं शेष 50% राशि का आहरण उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के उपरान्त किया जा सकेगा।उक्तानुसार 21 बैगा ग्रामों में विद्युतीकरण किए जाने की कार्यवाही उपरान्त कलेक्टर, जिला अनूपपुर द्वारा वरिष्ठ अधिकारियों के माध्यम से निरीक्षण कराकर एम.पी.डब्ल्यू.एल.सी. को प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जावेगा। सी.एस.आर. मद से स्वीकृत उक्त राशि के उपयोग संबंध में म.प्र. शासन द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों एवं निर्धारित प्रक्रिया के पालन के साथ ही, भारत शासन द्वारा जारी किए जा रहे निर्देशों के पालन का दायित्व कलेक्टर, जिला अनूपपुर का होगा।
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