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प्लेटिना मोटर साईकिल की चोरी करने वाले आरोपी की जमानत याचिका न्यायालय ने की निरस्त

 

(हिमांशू बियानी/जिला ब्यूरो)

अनूपपुर (अंचलधारा) न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी के.पी.सिंह के न्यायालय से आरोपी बहादुर प्रसाद यादव उम्र 21 पिता नन्दू यादव निवासी दारसागर थाना भालूमाडा जिला अनूपपुर (म.प्र.) की जमानत याचिका निरस्त की गई।
मीडिया प्रभारी राकेश कुमार पाण्डेय ने हेमंत अग्रवाल एडीपीओ के हवाले से बताया गया कि मामला थाना कोतमा के अ.क्र.51/21 धारा 379,34 भादवि से संबंधित है जिसमें फरियादी ने दिनांक 15/01/2021 को अपनी प्लेटीना मोटर सायकिल क्र. एमपी 65 एमसी 7682 ब्लैक कलर को अपने धर के सामने खडा कर दिया था जब वह अगली सुबह सोकर उठा तो मोटर सायकिल नही थी फिर फरियादी के द्वारा मोटर सायकिल को आस-पास पता तलाश किया जब मोटर सायकिल नही मिली तो फरियादी ने थाने कोतमा में जाकर उक्त मोटर सायकिल के संबंध में अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराये, जिसके बाद थाना कोतमा के द्वारा विवेचना उपरांत आरोपी बहादुर प्रसाद यादव के कब्जे से फरियादी के मोटर सायकिल को जब्त किया और आरोपी को गिरफ्तार किया गया।
आरोपी ने यह लिया था आधार-आरोपी द्वारा जमानत आवेदन में यह आधार लिया गया आवेदक को झूठे अपराध में फसाया गया है।आवेदक पर प्रकरण बनावटी, मनगढन्त आधारो पर पंजीबद्ध किया गया है।आवेदक स्थानीय निवासी है उसके फरार या भागने की संभावना नही है।आवेदक जमानत की शर्तो का अक्षरशः पालन करेगा तथा जमानत दिए जाने पर वह प्रत्येक पेशी पर नियमित उपस्थित होगा। 
अभियोजन ने इस आधार पर किया था विरोध-अभियोजन अधिकारी हेमंत अग्रवाल द्वारा उक्त जमानत आवेदन का इस आधार पर विरोध किया गया कि आरोपी ने चोरी का गंभीर अपराध कारित किया है जो कि अजमानतीय प्रकृति का है जमानत का लाभ दिया जाना उचित नही है।उभयपक्षों के तर्को को सुनने के पश्चात माननीय न्यायालय द्वारा अभियोजन के तर्कों से सहमत होते हुए आरोपी के जमानत याचिका अंतर्गत धारा 437द.प्र.स. निरस्त कर दिया।

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