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17 से 20 तक कोरोना संक्रमण एसडीएम कोतमा ने जारी किया विभिन्न क्षेत्रों में पूर्ण लॉकडाउन आदेश

(हिमांशू बियानी / जिला ब्यूरो)

अनूपपुर (अंचलधारा) विगत दिनो कोरोना संक्रमण के बढ़ते हुए प्रकरणो को दृष्टिगत रखते हुए एसडीएम कोतमा ऋषि सिंघई ने 17 सितम्बर गुरुवार सायं: 8 बजे से रविवार 20 सितम्बर प्रातः 8 बजे तक के लिए सम्पूर्ण नगर पालिका क्षेत्र कोतमा, बिजुरी, पसान, नवगठित परिसीमन क्षेत्र नगर पारिषद राजनगर (बनगवां), डोला एवं डूमरकछार में पूर्ण लॉकडाउन के आदेश किए हैं। उक्त लॉकडाउन दिवस के दौरान दो/चार पहिया वाहन, बाजार, राशन, सब्जी एवं आम नागरिक से संबंधित समस्त सेवाएँ अति आवश्यक सेवाएं को छोड़कर प्रतिबंधित रहेगी। किसी भी व्यक्ति के घर से निकलने पर प्रतिबंध रहेगा। सभी धार्मिक स्थल लॉकडाउन की अवधि मे पूर्णतः बंद रहेगें। सभी शासकीय कार्यालय, स्वास्थ्य संस्थाएं लाकडाउन के दौरान पूर्णतः प्रतिबंधित रहेंगे। पुलिस विभाग, होमगार्ड, राजस्व विभाग, सिविल डिफेंस, आपदा प्रबंधन, रेल्वे विभाग, पोस्ट ऑफिस, बिजली आफिस, जल स्वच्छता कार्यालय, नगर पालिका/परिषद की संबधित आवश्यक सेवाएं कार्यालय एवं समस्त कर्मचारी, सभी शासकीय / प्रायवेट अस्पताल एवं मेडिकल सुविधाओ से संबधित निर्माण / वितरण यूनिट डिस्पेंसिरीज, केमिस्ट मेडिकल शाप नर्सिंग होम , एम्बुलेंस , मेडिकल परसन्स, नर्स, पैरामेडिकल स्टॉफ व सभी हास्पिटल सर्विसेस उक्त प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे। स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने हतु ट्रांसपोर्ट की अनुमति रहेगी। घर-घर जाकर दूध बांटने वाले दूध विक्रेता सुबह 06:00 बजे से सुबह 09:00 बजे मुक्त रहेंगे। समस्त मेडिकल स्टोर्स, समस्त बैक शाखाएं, एल.पी.जी वितरण केन्द्र एवं मनरेगा योजनांतर्गत कार्य, बीमा कार्यालय, ए०टी०एम भारत, पेट्रोल पम्प प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे। रिलायन्स एवं समस्त एसईसीएल प्रबंधन कार्य करने हेतु उक्त लाकडाउन प्रबिबंध से मुक्त होंगे किन्तु वर्तमान परिस्थितयो को दृष्टिगत रखते हुए स्वच्छता एवं सोशल डिस्टेंसिंग से संबधित समस्त नियमो का पालन करना सुनिश्चित करेंगे। मृत्यु पश्चात् अंमि संस्कार /अन्य कार्यक्रमो के दौरान 20 से अधिक व्यक्यिो के एकत्रित होने की अनुमति नही होगी। हाई स्कूल एवं हायर सेकेण्डरी एवं कॉलेज की परीक्षाएँ/ पूरक परीक्षाएं विधिवत् शासन द्वारा निर्धारित कार्यक्रम अनुसार संचालित होंगी एवं सभी विद्यार्थी परीक्षा मे सम्मिलित होने हेतु एक अभिभावक सहित पूर्णतः मुक्त रहेंगे। उपरोक्त आदेश के उल्लंघन/अव्हेलना पाये जाने पर भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 एवं आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 51 से 60 के तहत वैधानिक कार्यवाही की जायेगी।

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