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फर्जी कंपनी बनाकर लाखों रूपयों का निवेश कराने वाले आरोपी की जमानत याचिका खारिज

(हिमांशू बियानी / जिला ब्यूरो)
अनूपपुर (अंचलधारा) श्रीमान् जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय कृष्णकांत शर्मा के न्यायालय द्वारा आरोपी नारायण सिंह तिलगाम की जमानत याचिका निरस्त कर दी गई। आरोपी के विरूद्ध थाना कोतवाली में अप.क.98/16 धारा 420, 464ए, 468, 471, 120 बी भादवि एवं म.प्र. निक्षेपकों के हितों का संरक्षण अधिनियम धारा 6(1) के विरूद्ध अपराध दर्ज है। प्रकरण में अभियोजन की ओर से जमानत याचिका का विरोध जिला अभियोजन अधिकारी रामनरेश गिरि द्वारा किया गया। मीडिया प्रभारी राकेश पाण्डेय ने बताया कि आरोपी द्वारा फर्जी कम्पनी साईराम रियलटेक कंपनी लिमिटेड कंपनी की ब्रांच अनूपपुर में खोलकर खुद को कंपनी का प्रोपाईटर एवं मुख्य एजेंट बताकर अनूपपुर जिले के ग्रामीण एवं शहरी लोगों को दुगुने-तिगुने ब्याज का लालच देकर कई लाख रूपयों का निवेश अपनी कंपनी में कराया तथा बाद में कंपनी बंद करके भाग गया। श्री गिरि द्वारा जमानत आवेदन का विरोध इस आधार पर किया गया कि आरोपी द्वारा किया गया अपराध विशेष कर आरोपी को जमानत का लाभ दिया जाता है तो वह प्रकरण के साक्ष्यों एवं संबंधित हितग्राहियों को प्रभावित कर सकता है।

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