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पुलिस और अभियोजन विभाग के अधिकारियों से मिलकर बनेगा विशेष टास्कफोर्स : गांजे के अवैद्य व्यापार को रोकने

 (हिमांशू बियानी / जिला ब्यूरो)
अनूपपुर (अंचलधारा) अभियोजन मीडिया प्रभारी अनूपपुर राकेश कुमार पाण्डेय ने बताया कि नारकोटिक्स ड्रग्स एवं साइको ट्राफिक सब्सटेंस एक्ट 1985 के संबंध में प्रदेश स्तरीय वर्चुअल कार्यशाला का आयोजन मध्य प्रदेश लोक अभियोजन द्वारा किया गया जिसमें संपूर्ण प्रदेश से नारकोटिक्स विंग के अधिकारियों एवं अभियोजन अधिकारियों की सहभागिता रही। कार्यशाला महानिदेश एवं लोक अभियोजन संचालनालय के संचालक पुरुषोत्तम शर्मा के मार्गदर्शन में संपन्न हुई।
कार्यशाला की अध्यक्षता करते हुए संचालक लोक अभियोजन मध्यप्रदेश पुरुषोत्तम शर्मा ने कहा कि अभियोजन विभाग समाज सुधारक का कार्य करें। युवा वर्ग को नशे की आदत से मुक्त करवाकर समाज को एक नई दिशा प्रदान करें। श्री शर्मा ने कहा कि एनडीपीएस से न केवल देश में बल्कि संपूर्ण विश्व में अवैध रूप से धन अर्जित किया जाता है इसीलिए पुलिस द्वारा फाइनेंसियल इन्वेस्टिगेशन शुरू करने की आवश्यकता है। पुलिस द्वारा अभियोजन के सहयोग से न केवल अनुसंधान में बल्कि न्यायालय में भी विदेशी विनियम प्रबंधन अधिनियम एवं मनी लांड्रिंग अधिनियम के अंतर्गत संवेदनशीलता से कार्यवाही कर ड्रग तस्करी से जुड़े हुए तस्करों की संपत्ति के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही करने की आवश्यकता है जिससे संगठित ड्रग रैकेट के राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय नेटवर्क को तोड़ा जा सके। श्री शर्मा ने संगठित ड्रग रैकेट को रोकने के लिए अभियोजन एवं पुलिस विभाग को मिलकर प्रभावी टास्क फोर्स के गठन की आवश्यकता पर बल दिया। उसके बाद कार्यशाला को संबोधित करते हुए जीजी पांडे आईजी नारकोटिक्स इंदौर द्वारा ड्रग ट्रैफिकिंग एवं उमेश श्रीवास्तव अपर सत्र न्यायाधीश इंदौर द्वारा एनडीपीएस विषय पर उपलब्ध कानूनों की समुचित विवेचना की गई एवं अभियोजन की भूमिका को रेखांकित करते हुए न्याय दान करने में शासन की समस्त एजेंसियों को समावेशी दृष्टिकोण अपनाने पर बल दिया। कार्यशाला में अशोक सोनी रिटायर्ड डिप्टी डायरेक्टर आफ प्रॉसीक्यूशन द्वारा औषधि के व्ययन से संबंधित समुचित प्रावधानों की व्याख्या की गई। राज्य समन्वयक एनडीपीएस एक्ट मोहम्मद अकरम शेख द्वारा एनडीपीएस एक्ट के आज्ञापक प्रावधानो की व्याख्या करते हुए कहा गया कि आज्ञापक प्रावधानो का पालन न करने का परिणाम अभियुक्त की दोषमुक्ति होगा। कार्यशाला आयोजित करवाने में एनडीपीएस एक्ट स्टेट को-आर्डिनेटर मध्य प्रदेश मोहम्मद अकरम शेख एवं प्रमुख जनसंपर्क अधिकारी लोक अभियोजन मध्यप्रदेश मौसमी तिवारी का विशेष रूप से योगदान रहा। उपरोक्त प्रशिक्षण में जिला अनूपपुर से जिला अभियोजन अधिकारी रामनरेश गिरि, सहायक जिला अभियोजन अधिकारी हेमंत अग्रवाल,राजगौरव तिवारी,नारेन्द्रदास महरा, सुश्री शशि धुर्वे,राकेश कुमार पाण्डेय एवं विशाल खरे ने भाग लिया।

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