(हिमांशू बियानी / जिला ब्यूरो)
अनूपपुर। (अंचलधारा) 12 फरवरी को माननीय महा-सह-प्रमुसुआ/रेसुब/बिलासपुर, उप मुसुआ/रेसुब/बिलासपुर एवं मंसुआ/रेसुब/बिलासपुर के दिशा निर्देश पर रेसुब/अगुशा/अनूपपुर द्वारा समय करीबन 12.30 बजे ए.टू. जेड ऑन लाईन डेस्क, बकहो दुकान के संचालक को लिखित मेमों देकर रेल ई. टिकट व्यापार के संबंध में पूछताछ करने पर वह अपना नाम व पता देव दत्त शुक्ला वल्द शिव शंकर शुक्ला उम्र 43 वर्ष, निवासी अमलाई थाना बुढ़ार जिला शहडोल बताया। आगे पूछताछ करने पर उसके द्वारा बताया गया कि वह ग्राहको की मांग पर तत्काल व अन्य टिकट बनाने हेतु अपने 02 निजी आई.डी. से बनाकर उपलब्ध करवाता है, उसने अपने कम्प्युटर से उक्त 02 नग पर्सनल आई.डी. से कुल 30 नग रेलवे ई टिकट की प्रति जिसकी कुल कीमत 30हजार 9 सौ दो रूपये है। आरोपी द्वारा प्रत्येक टिकट में किराये से अतिरिक्त 50 रूपये प्रति टिकट कमीशन लेता है। तब उससे अपने पर्सनल आई.डी. से उक्त रेलवे ई. टिकट बनाकर बेचने के संबंध में वैधानिक दस्तावेज या लाईसेंस की माँग करने पर वह कुछ भी दिखाने में असमर्थ रहा तथा अपने पर्सनल आईडी. से रेलवे ई टिकट बनाकर टिकट का अवैध व्यापार करने का अपराध स्वीकार किया। तब उक्त मामले को रेलवे एक्ट की धारा 143 के तहत पाकर आरोपी देव दत्त शुक्ला को रेसुब/पोस्ट/अनूपपुर को सुपुर्द किया गया। जहाँ पर उनके द्वारा आरोपी के विरूद्ध अपराध क्रमांक 107/2020 12 फरवरी को धारा 143 रेलवे एक्ट कायम किया गया आरोपी को 13 फरवरी को माननीय विशेष रेलवे न्यायालय जबलपुर के समक्ष पेश किया जायेगा । उक्त मामले में मुख्य भुमिका रेसुब/अपराध गुप्तचर शाखा/अनूपपुर के प्रभारी निरीक्षक आर.पी.सिंह, प्रधान आरक्षक एस.बी. प्रसाद, प्रधान आरक्षक अमरेन्द्र सिंह एवं आरक्षक पी.के.मिश्रा की रही।
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