(हिमांशू बियानी / जिला ब्यूरो)
अनूपपुर (अंचलधारा) कलेक्टर चंद्रमोहन ठाकुर ने आगामी त्योहारों नवरात्रि, दशहरा एवं मिलाद-उन-नबी को दृष्टिगत रखते हुए आयोजित ज़िला स्तरीय शांति समिति की बैठक में कोरोना संक्रमण से सुरक्षा एवं बचाव हेतु गृह विभाग के दिशानिर्देशों की विस्तारपूर्वक जानकारी दी। इसके साथ ही विधानसभा उपनिर्वाचन को दृष्टिगत रखते हुए आपने निर्देश दिए कि धार्मिक आयोजनो में राजनैतिक गतिविधियाँ प्रतिबंधित हैं। आपने समस्त निगरानी दलों को पूरी मुस्तैदी से ऐसे समस्त आयोजनो पर सतत रूप से नज़र रखने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही आपने अनुभाग एवं थाने स्तर पर भी शांति समिति की बैठक आयोजित कर उल्लेखित निर्देशों की सख़्त अनुपालना सुनिश्चित करने हेतु आवश्यक तैयारियाँ करने के निर्देश दिए हैं। बैठक में अपर कलेक्टर एवं उप ज़िला निर्वाचन अधिकारी सरोधन सिंह, मुख्य कार्यपालन अधिकारी ज़िला पंचायत मिलिंद नाग़देवे, एसडीएम पुष्पराजगढ़ अभिषेक चौधरी, एसडीएम कमलेश पुरी सहित सम्बंधित विभागीय अधिकारी एवं ज़िला स्तरीय शांति समिति के सदस्य उपस्थित थे।
ज़िला निर्वाचन अधिकारी श्री ठाकुर ने स्पष्ट किया कि धार्मिक आयोजनो में किसी भी प्रकार की राजनैतिक गतिविधियाँ पाए जाने पर सम्बंधित आयोजक एवं राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों पर आचार संहिता के उल्लंघन पर विधिक कार्यवाही की जाएगी। ऐसे आयोजनो में राजनैतिक पोस्टर, बैनर, भाषण आदि पूर्णतया प्रतिबंधित है। आपने ऐसे धार्मिक आयोजनो की अनुमति में उक्त शर्तें स्पष्ट करने के सम्बंधित कार्यपालिक दंडाधिकारियों को निर्देश दिए हैं।
कलेक्टर श्री ठाकुर ने सभी आयोजकों को निर्देश दिए हैं कि आयोजनो में कोरोना संक्रमण से बचाव हेतु समस्त उपायों का अनिवार्य रूप से पालन किया जाए। इस हेतु सामाजिक दूरी, फ़ेस मास्क, सैनिटाईज़र सहित अन्य उपाय अनिवार्य रूप से किए जाए। आपने समस्त नागरिकों से अपील की है कि कोरोना से बचाव हेतु सार्वजनिक स्थलों में समस्त सुरक्षात्मक उपायों का अनिवार्य रूप से पालन करें। सार्वजनिक स्थानों पर कोविड संक्रमण से बचाव के तारतम्य में झाकियों, पंडालों, विसर्जन के आयोजनों, रामलीला तथा रावण दहन के सार्वजनिक कार्यक्रम में श्रद्धालु दर्शन फेस कवर, सोशल डिस्टेंसिंग एवं सेनेटाइजर का प्रयोग के साथ ही राज्य शासन द्वारा समय-समय पर जारी किये गये निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाना होगा।
उल्लेखनीय है कि गृह विभाग द्वारा 5 अक्टूबर को जारी निर्देश अनुसार विभिन्न सार्वजनिक स्थानों पर स्थापित की जाने वाली प्रतिमा ताजिए की ऊँचाई पर कोई प्रतिबंध नही है । प्रतिमा ताजिये के लिए पण्डाल का आकार अधिकतम 30x45 फीट नियत किया गया है।झाँकी निर्माताओं को यह सलाह है कि वे ऐसी झांकियों की स्थापना एवं प्रदर्शन नहीं करें,जिनमें संकुचित जगह के कारण श्रद्धालुओं दर्शकों की भीड़ की स्थिति बने तथा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन ना हो सके।साथ ही आयोजकों को यह भी सुनिश्चित करना होगा कि झांकी स्थल पर श्रद्वालुओं दर्शकों की भीड़ एकत्र नहीं हो तथा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो।
मूर्ति विसर्जन संबंधित आयोजन समिति द्वारा किया जाएगा। मूर्ति को विसर्जन स्थल पर ले जाने के लिए अधिकतम 10 व्यक्तियों के समूह की अनुमति होगी।इसके लिए आयोजकों को पृथक से जिला प्रशासन से लिखित अनुमति प्राप्त किया जाना आवश्यक होगा ।
बैठक में निर्देश दिए गए कि विसर्जन चिन्हित स्थलों में ही किया जाए तथा विसर्जन स्थल पर भीड़ न हो यह सुनिश्चित किया जाय।कोविड संक्रमण को दृष्टिगत रखते हुए धार्मिक सामाजिक आयोजन के लिए चल समारोह निकालने की अनुमति नहीं होगी विसर्जन के लिए सामूहिक चल समारोह भी अनुमत्य नहीं होगा। साथ ही गरबा के आयोजन नहीं हो सकेंगे।लाउड स्पीकर के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जारी की गाईडलाईन अनुसार अनुमति उपरांत निर्धारित समय सीमा में ही प्रयोग किया जाना अनिवार्य होगा।आयोजकों को विद्युत सप्लाई हेतु अस्थायी कनेक्शन लेना अनिवार्य होगा।
रावण दहन के पूर्व परम्परागत श्रीराम के चल समारोह प्रतिकात्मक रूप में अनुमत्य होगा रामलीला तथा रावण दहन के कार्यक्रम खुले मैदान में फेस मास्क तथा सोशल डिस्टेंसिंग की शर्त पर आयोजन समिति द्वारा पुर्वानुमति प्राप्त करने पर ही आयोजित किये जा सकेंगे। ज़िला निर्वाचन अधिकारी ने आगामी त्योहारों सहित लोकतंत्र के त्योहार की सभी नागरिकों को शुभकामनाएँ दी हैं।
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