(हिमांशू बियानी / जिला ब्यूरो)
अनूपपुर (अंचलधारा) न्यायालय द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश अविनाश शर्मा के न्यायालय के द्वारा आरोपी ब्रजेन्द्र कुमार वा आरोपी रानी बाई दोनों निवासी ग्राम करौंदी थाना राजेन्द्रग्राम जिलां अनूपपुर के द्वारा अपने को गिरफ्तारी से बचाने के लिए लगाए गए अग्रिम जमानत आवेदन को खारिज कर दिया गया है, प्रकरण में आरोपीगण के विरूद्ध थाना राजेन्द्रग्राम में अपराध क्रमांक 202 /20 धारा 294, 323,436 506,34 भारतीय दंड संहिता का दर्ज है,राज्य की ओर से सहायक जिला अभियोजन अधिकारी शुश्री शशि धुर्वे ने पक्ष रखा। घटना की संक्षिप्त जानकारी देते हुए अभियोजन मीडिया प्रभारी राकेश पाण्डेय ने बताया कि घटना दिनांक फरियादिया सावित्री अपने घर के पीछे पाइप गड़ा रही थी, तब आरोपीगण उसके साथ गाली गलौच करते हुए मारपीट करने लगे, बीच बचाव करने आई सीता बाई के साथ भी आरोपीगण ने मारपीट की जब पड़ोसी बीच बचाव करने पहुँचे तब आरोपी ब्रजेन्द्र ने फरियादी की परचून की दुकान में मिट्टी का तेल डालकर आग लगा दिया जिससे उसके दुकान का सामान जल गया। आरोपी ने इस आधार पर जमानत दिए जाने की मांग की--- आरोपी ओर फरियादी के बीच जमीनी विवाद है, उसी रंजिस बस उसे झूठा फसाया गया है, वह अनूपपुर जिले का निवासी है इसलिए उसके फरार होने की सम्भवना नही है, राज्य की ओर अभियोजन अधिकारी ने उक्त आधारों का लिखित में विरोध किया,की आरोपी ने फरियादिया के साथ ना केवल मारपीट की है बल्कि उसके घर के परछी के दुकान में आग लगा दी है,जो गंभीर किस्म का अपराध है,दोनों पक्षो के बहस के बाद न्यायालय ने आरोपी के जमानत आवेदन को खारिज कर दिया।
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