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आचार संहिता लगने के बाद कोई स्वेच्छा अनुदान की राशि मैंने स्वीकृत नहीं की - बिसाहूलाल सिंह


   (हिमांशू बियानी / जिला ब्यूरो)  

अनूपपुर (अंचलधारा) मध्यप्रदेश कांग्रेस कमेटी द्वारा मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी को अनूपपुर विधानसभा क्षेत्र में मतदाताओं के खाते में स्वेच्छा अनुदान राशि के नाम पर पैसा जमा करने की शिकायत की गई थी।जिस पर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी मध्यप्रदेश भोपाल ने कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी को शिकायत पर आवश्यक कार्यवाही करने के लिए निर्देश दिए थे।जिस पर मध्यप्रदेश शासन खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री बिसाहूलाल सिंह ने निर्वाचन पदाधिकारी मध्यप्रदेश के पत्र क्रमांक 128 विधानसभा उपचुनाव 2020 शिकायत 6598 भोपाल दिनांक 12/10/2020 के परिपालन में अपना जवाब कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी जिला अनूपपुर को प्रस्तुत किया है।जिसमें उन्होंने कहा है कि राज्य शासन के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा मुख्यमंत्री ,मंत्री गण एवं राज्य मंत्री को स्वेच्छा अनुदान की राशि पूर्व में जारी की गई थी।जिसके तहत मैंने आचार संहिता लगने के पूर्व स्वेच्छा अनुदान की राशि असहाय, विधवा, चिकित्सा हेतु अपने स्वेच्छा अनुदान की राशि का पूरा प्रस्ताव स्वीकृत बाबत चुनाव आचार संहिता लगने के पूर्व जिला प्रशासन को दिया था।जिसके तहत राशि जारी की गई होगी।उन्होंने कहा कि आचार संहिता लगने के बाद मेरे द्वारा कोई स्वेच्छा अनुदान की राशि स्वीकृत बाबत कोई प्रस्ताव जिला प्रशासन को नहीं दिया गया है, ना ही जिला प्रशासन द्वारा स्वीकृत किया गया है।मंत्री बिसाहूलाल सिंह ने कहा कि मुझे बदनाम करने की नीयत से वह आवेदन का फार्म षड्यंत्र पूर्वक फैलाया गया है और मेरे विरुद्ध शिकायत की गई है।कांग्रेस द्वारा जो आरोप लगाए जा रहे हैं वह निराधार एवं तत्वहीन है।  

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